मौखिक
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ।
अपील संख्या-1934/2008
(जिला उपभोक्ता फोरम, मैनपुरी द्वारा परिवाद संख्या-70/2004 में पारित प्रश्नगत निर्णय एवं आदेश दिनांक 09.09.2008 के विरूद्ध)
राम औतार सिंह पुत्र श्री लाला राम, निवासी राधा कोल्ड स्टोरेज के सामने, जी0टी0 रोड, मैनपुरी।
अपीलार्थी@परिवादी
बनाम्
अखिलेश सीमेण्ट एजेन्सी द्वारा प्रोपराइटर अखिलेश सिंह पुत्र अवधेश कुमार, निवासी राधा कोल्ड स्टोरेज के सामने, कस्बा व थाना बेबर, तहसील भोगांव, जी0टी0 रोड, मैनपुरी।
प्रत्यर्थी/विपक्षी
समक्ष:-
1. माननीय श्री विजय वर्मा, पीठासीन सदस्य।
2. माननीय श्री संजय कुमार, सदस्य।
अपीलार्थी की ओर से उपस्थित : कोई नहीं।
प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित : कोई नहीं।
दिनांक 28.07.2017
माननीय श्री संजय कुमार, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
आज यह पत्रावली प्रस्तुत हुई। उभयपक्ष की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। यह अपील वर्ष 2008 से लम्बित है। पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि यह अपील, परिवादी/अपीलार्थी की ओर से परिवाद संख्या-70/2004, राम औतार सिंह बनाम अखिलेश सीमेन्ट एजेन्सी में जिला फोरम, मैनपुरी द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 09.09.2008 के विरूद्ध योजित की गयी है, जिसके अन्तर्गत जिला फोरम द्वारा प्रश्नगत परिवाद खारिज किया गया है।
-2-
पत्रावली के अवलोकन से यह विदित होता है कि अपील योजित किये जाने के पश्चात से अपीलार्थी को प्रत्यर्थी को पंजीकृत नोटिस भेजे जाने हेतु पैरवी किये जाने के लिए निर्देशित जा रहा है, परन्तु अपीलार्थी द्वारा आदेशों का पैरवी नहीं जा रही है। विगत कई तिथियों से अपीलार्थी की ओर से कोई उपस्थित भी नही हो रहा है और पैरवी किये जाने हेतु लगातार अवसर प्रदान किये जाने के बावजूद पैरवी भी नहीं की जा रही है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलार्थी को अपील की सुनवाई में कोई अभिरूचि नहीं रह गयी है। अत: यह अपील, अपीलार्थी की अनुपस्थिति व पैरवी के अभाव में निरस्त किये जाने योग्य है।
आदेश
अपील, अपीलार्थी की अनुपस्थिति व पैरवी के अभाव में निरस्त की जाती है।
इस निर्णय/आदेश की सत्यप्रतिलिपि उभयपक्ष को नियमानुसार उपलब्ध करा दी जाये।
(विजय वर्मा) (संजय कुमार)
पीठासीन सदस्य सदस्य
लक्ष्मन, आशु0, कोर्ट-3