मौखिक
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ।
अपील संख्या-762/2011
(जिला उपभोक्ता फोरम, बलिया द्वारा परिवाद संख्या-02/2008 में पारित प्रश्नगत निर्णय/आदेश दिनांक 14.01.2011 के विरूद्ध)
1. दि टेलीकॉम डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, भारत संचार निगम लि0, बलिया।
2. डिवीजनल इंजीनियर टेलीकॉम, भारत संचार निगम लि0, बलिया।
अपीलार्थीगण@विपक्षीगण
बनाम्
अजय कुमार तिवारी पुत्र श्री विजय कान्त तिवारी, निवासी ग्राम व पोस्ट देहावन, तहसील रसड़ा, जिला बलिया।
प्रत्यर्थी/परिवादी
समक्ष:-
1. माननीय श्री संजय कुमार, पीठासीन सदस्य।
2. माननीय श्री महेश चन्द, सदस्य।
अपीलार्थी की ओर से उपस्थित : कोई नहीं।
प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित : श्री एस0पी0 पाण्डेय, विद्वान अधिवक्ता।
दिनांक 12.10.2017
माननीय श्री महेश चन्द, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
पत्रावली प्रस्तुत हुई। अपीलार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री एस0पी0 पाण्डेय उपस्थित आये। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी विगत कई तिथियों से अनुपस्थित चल रहे हैं। इससे स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी को अपील की सुनवाई में कोई रूची नहीं है। अत: प्रस्तुत अपील, अपीलार्थी की अनुपस्थिति के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।
आदेश
अपील, अपीलार्थी की अनुपस्थिति के कारण निरस्त की जाती है।
इस निर्णय/आदेश की सत्यप्रतिलिपि उभयपक्ष को नियमानुसार उपलब्ध करा दी जाये।
(संजय कुमार) (महेश चन्द)
पीठासीन सदस्य सदस्य
लक्ष्मन, आशु0, कोर्ट-4