(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-1887/2010
यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कारपोरेशन लि0 बनाम अजय कुमार सोनकर
दिनांक : 12.12.2024
माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
परिवाद संख्या-508/2008ए (480/2005), अजय कुमार सोनकर बनाम मण्डल प्रबन्धक, यूनाइटेड इण्डिया इंश्योरेंस कं0लि0 में विद्वान जिला आयोग, रमाबाई नगर द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 06.09.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई अपील पर केवल अपीलार्थी के विद्धान अधिवक्ता श्री वी0पी0 शर्मा के तर्क को सुना गया। प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। प्रश्नगत निर्णय/आदेश एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।
जिला उपभोक्ता आयोग ने परिवाद स्वीकार करते हुए बीमा पॉलिसी के अंतर्गत उपचार में खर्च राशि 9,831/-रू0 अदा करने का आदेश दिया है। पॉलिसी की शर्तों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि यथार्थ में दुर्घटना के पश्चात शरीर के किसी अंग मे स्थायी रूप से हानि होने पर बीमा क्लेम देय होता है न कि इलाज के दौरान खर्च राशि पर, इसलिए इलाज के दौरान खर्च राशि का भुगतान बीमा पॉलिसी के अंतर्गत नहीं किया जा सकता, इसलिए उपचार के दौरान खर्च राशि के भुगतान का आदेश अपास्त होने योग्य है।
आदेश
प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है। जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा पारित निर्णय/आदेश अपास्त किया जाता है।
प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्त जमा धनराशि मय अर्जित ब्याज सहित अपीलार्थी को यथाशीघ्र विधि के अनुसार वापस की जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय एवं आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(सुधा उपाध्याय)(सुशील कुमार)
संदीप सिंह, आशु0 कोर्ट 2