राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
(मौखिक)
पुनरीक्षण संख्या-20/2024
श्याम कोल्ड स्टोरेज एण्ड जनरल मिल्स
बनाम
अजय कुमार सैनी पुत्र स्व0 गंगाराम सैनी
समक्ष:-
माननीय न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष।
पुनरीक्षणकर्ता की ओर से उपस्थित : श्री सुशील कुमार शर्मा,
विद्वान अधिवक्ता।
विपक्षी की ओर से उपस्थित : कोई नहीं।
दिनांक: 05.03.2024
माननीय न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष द्वारा उदघोषित
निर्णय
प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिका इस न्यायालय के सम्मुख जिला उपभोक्ता आयोग, बुलन्दशहर द्वारा परिवाद संख्या-123/2019 अजय कुमार सैनी बनाम श्याम कोल्ड स्टोरेज में पारित निम्न आदेश दिनांक 26.02.2024 के विरूद्ध योजित की गयी है:-
''पुकारा। पक्षकार हाजिर द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य दाखिल की गयी थी उसके विरोध में आज परिवादी साक्ष्य दाखिल की गयी। विपक्षी द्वारा विरोध किया गया सुना।
चूँकि पक्षकारों की साक्ष्य दाखिल हो गयी है ऐसी दशा में परिवादी द्वारा दाखिल साक्ष्य का संज्ञान लेना भी मामले के निस्तारण के लिए उचित होगा।
अतः पत्रावली पर परिवादी दस्तावेज पर साक्ष्य स्वीकृत की जाती है।
वास्ते बहस दिनांक 07-3-24 को पेश हो।''
पुनरीक्षणकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री सुशील कुमार शर्मा द्वारा कथन किया गया कि जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा परिवादी के द्वारा प्रस्तुत अतिरिक्त साक्ष्य संज्ञान में
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लेते हुए सुनवाई हेतु पत्रावली पर रखने हेतु आदेशित किया, परन्तु उपरोक्त अतिरिक्त साक्ष्य का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु अथवा पक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु समय न प्रदान करते हुए सुनवाई/बहस हेतु दिनांक 07.03.2024 की तिथि सुनिश्चित की गयी। उपरोक्त बहस हेतु निश्चित तिथि से व्यथित होकर प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिका योजित की गयी।
मेरे द्वारा पुनरीक्षणकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री सुशील कुमार शर्मा को सुनने, पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों का परीक्षण एवं परिशीलन करने के उपरान्त एवं जिला उपभोक्ता आयोग के उपरोक्त आदेश दिनांक 26.02.2024 को दृष्टिगत रखने के पश्चात् यह पाया गया कि वास्तव में जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा परिवादी द्वारा प्रस्तुत अतिरिक्त साक्ष्य के उत्तर हेतु पुनरीक्षणकर्ता/विपक्षी को अवसर प्रदान किया जाना चाहिए था न कि अंतिम बहस हेतु तिथि निश्चित की जानी चाहिए थी जैसा कि आदेश से परिलक्षित होता है।
तदनुसार जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा उपरोक्त नियत तिथि पर पुनरीक्षणकर्ता/विपक्षी द्वारा परिवादी के द्वारा प्रस्तुत अतिरिक्त साक्ष्य का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु आदेशित/अवसर प्रदान किया जाता है। जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा तदनुसार उपरोक्त उत्तर/साक्ष्य द्वारा पुनरीक्षणकर्ता/विपक्षी को संज्ञान में लेने के उपरान्त पक्षकारों को अवसर प्रदान कर सुनवाई सुनिश्चित की जावे। तदनुसार जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांक 26.02.2024 अपास्त किया जाता है।
तदनुसार प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिका अंतिम रूप से निस्तारित की जाती है।
इस आदेश की प्रति पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता
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श्री सुशील कुमार शर्मा द्वारा ई-मेल/व्हाट्सअप के माध्यम से व पंजीकृत डाक के माध्यम से पुनरीक्षणकर्ता को कल तक प्राप्त करायी जावे।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।
(न्यायमूर्ति अशोक कुमार)
अध्यक्ष
जितेन्द्र आशु0
कोर्ट नं0-1