Uttar Pradesh

StateCommission

A/2014/1110

Jaypee Infratech Ltd. - Complainant(s)

Versus

Ajay Kumar Lal - Opp.Party(s)

Pratul Pratap Singh & Ravi Verma

21 Jul 2023

ORDER

STATE CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION, UP
C-1 Vikrant Khand 1 (Near Shaheed Path), Gomti Nagar Lucknow-226010
 
First Appeal No. A/2014/1110
( Date of Filing : 28 May 2014 )
(Arisen out of Order Dated in Case No. of District State Commission)
 
1. Jaypee Infratech Ltd.
Noida
...........Appellant(s)
Versus
1. Ajay Kumar Lal
New Delhi
...........Respondent(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. Rajendra Singh PRESIDING MEMBER
 HON'BLE MR. SUSHIL KUMAR JUDICIAL MEMBER
 
PRESENT:
 
Dated : 21 Jul 2023
Final Order / Judgement

(मौखिक)

राज्‍य उपभोक्‍ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ

अपील संख्‍या-1110/2014

मैसर्स जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड बनाम मि0 अजय कुमार लाल

दिनांक : 21.07.2023 

माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्‍य द्वारा उदघोषित

निर्णय

  1.           परिवाद संख्‍या-230/2013, मि0 अजय कुमार लाल बनाम मेसर्स जेपी इन्‍फ्राटेक लिमिटेड में विद्वान जिला आयोग, गौतम बुद्ध नगर द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 24.03.2014 के विरूद्ध प्रस्‍तुत की गई अपील पर बल देने के लिए कोई उपस्थित नहीं है। अत: पीठ द्वारा स्‍वयं निर्णय/आदेश एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।
  2.           जिला उपभोक्‍ता मंच ने प्रत्‍यर्थी/परिवादी को आवंटित फ्लैट का कब्‍जा देने का आदेश पुराने रेट पर बकाया राशि लेकर देने का आदेश पारित किया है। निर्णय के अनुसार प्रत्‍यर्थी/परिवादी के पक्ष में भवन का आवंटन किया गया है, परंतु उस समय पर भवन तैयार नहीं हुआ, इसलिए प्रत्‍यर्थी/परिवादी द्वारा भी अग्रिम धनराशि का भुगतान नहीं किया गया। तदनुसार पुराने रेट पर अवशेष राशि प्राप्‍त करते हुए भवन प्राप्‍त कराने का आदेश दिया गया है, जो विधिसम्‍मत है। अत: अपील खारिज किये जाने योग्‍य है।

आदेश

          प्रस्‍तुत अपील खारिज की जाती है। विद्वान जिला उपभोक्‍ता आयोग द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश की पुष्टि की जाती है।

           उभय पक्ष अपना-अपना व्‍यय भार स्‍वंय वहन करेंगे।

प्रस्‍तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्‍त जमा धनराशि अर्जित ब्‍याज सहित सम्‍बन्धित जिला उपभोक्‍ता आयोग को यथाशीघ्र विधि के अनुसार निस्‍तारण हेतु प्रेषित की जाए।

आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय एवं आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।

 

          

   (सुशील कुमार)(राजेन्‍द्र सिंह)

  •  

 

              21.07.2023

             संदीप सिंह, आशु0 कोर्ट 2

 

 

 

 

 

 

 

 
 
[HON'BLE MR. Rajendra Singh]
PRESIDING MEMBER
 
 
[HON'BLE MR. SUSHIL KUMAR]
JUDICIAL MEMBER
 

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