Uttar Pradesh

StateCommission

A/2010/2040

Alliance Industries Marketing - Complainant(s)

Versus

Ajai Kapoor - Opp.Party(s)

Sarvesh Kumar Sharma

12 Dec 2024

ORDER

STATE CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION, UP
C-1 Vikrant Khand 1 (Near Shaheed Path), Gomti Nagar Lucknow-226010
 
First Appeal No. A/2010/2040
( Date of Filing : 03 Dec 2010 )
(Arisen out of Order Dated in Case No. of District State Commission)
 
1. Alliance Industries Marketing
Sitapur Road Lucknow
...........Appellant(s)
Versus
1. Ajai Kapoor
Nijhai Kasba & Auraya
...........Respondent(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. SUSHIL KUMAR PRESIDING MEMBER
 HON'BLE MRS. SUDHA UPADHYAY MEMBER
 
PRESENT:
 
Dated : 12 Dec 2024
Final Order / Judgement

(मौखिक)

राज्‍य उपभोक्‍ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ

अपील संख्‍या-2040/2010

Alliance Industrial Marketing Vs. Ajai Kapoor & others 

दिनांक : 12.12.2024 

माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्‍य द्वारा उदघोषित

निर्णय

           परिवाद संख्‍या-27/2008, अजय कपूर बनाम जे0सी0बी0 इंडिया लिमिटेड व अन्‍य में विद्वान जिला आयोग, औरैया द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 03.11.2010 के विरूद्ध प्रस्‍तुत की गई अपील पर केवल अपीलार्थी के विद्धान अधिवक्‍ता श्री पीयूष मणि त्रिपाठी के तर्क को सुना गया। प्रत्‍यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। प्रश्‍नगत निर्णय/आदेश एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिला उपभोक्‍ता आयोग ने परिवाद स्‍वीकार करते हुए सभी विपक्षीगण के विरूद्ध अंकन 70,000/-रू0 की क्षतिपूर्ति का आदेश पारित किया है।

            परिवाद के तथ्‍यों के अनुसार परिवादी द्वारा दिनांक 28.11.2007 जे0सी0बी0 मशीन क्रय की गयी थी। अगस्‍त 2008 में इसका इंजन सीज हो गया, जिसमे अंकन 70,000/-रू0 का नुकसान हुआ। मशीन आज भी विपक्षी सं0 3 के पास है, परंतु कम्‍पनी ने कोई क्‍लेम अदा नहीं किया, चूंकि विपक्षी सं0 3 केवल एक एजेण्‍ट है। इंजन सीज होने की स्थिति में माना जा सकता है कि उत्‍पाद संबंधी त्रुटि मौजूद थी, इसलिए विपक्षी सं0 3 के विरूद्ध क्षतिपूर्ति का आदेश नहीं दिया जा सकता था।

 

आदेश

              प्रस्‍तुत अपील आंशिक रूप से स्‍वीकार की जाती है। जिला उपभोक्‍ता  आयोग द्वारा पारित निर्णय/आदेश इस प्रकार परिवर्तित किया जाता है कि केवल विपक्षी सं0 1 एवं 2 द्वारा ही समस्‍त क्षतिपूर्ति की राशि की अदायगी की जायेगी। अपीलार्थी/विपक्षी सं0 3 के विरूद्ध आदेश अपास्‍त किया जाता है। 

प्रस्‍तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्‍त जमा धनराशि मय अर्जित ब्‍याज सहित संबंधित जिला उपभोक्‍ता आयोग को यथाशीघ्र विधि के अनुसार निस्‍तारण हेतु प्रेषित की जाए।

आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय एवं आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।

           

 

(सुधा उपाध्‍याय)(सुशील कुमार)

  •  

    संदीप सिंह, आशु0 कोर्ट 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
[HON'BLE MR. SUSHIL KUMAR]
PRESIDING MEMBER
 
 
[HON'BLE MRS. SUDHA UPADHYAY]
MEMBER
 

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