SACHIN KUMAR VERMA filed a consumer case on 10 Jan 2022 against AGRAHARI MASALA UDYOG in the Azamgarh Consumer Court. The case no is CC/110/2019 and the judgment uploaded on 02 Feb 2022.
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग- आजमगढ़।
परिवाद संख्या 110 सन् 2019
प्रस्तुति दिनांक 04.09.2019
निर्णय दिनांक 10.01.2022
सचिन कुमार वर्मा S/O. श्री मुन्नी लाल वर्मा उम्र तखo 30 वर्ष स्थायी पता- वाजिदपुर साउथ वन बिहार मार्ग पोस्ट- कचहरी, जिला- जौनपुर उoप्रo 222002 हाल मुकाम- सर्फुद्दीनपुर (रेलवे स्टेशन के पास) आजमगढ़ उoप्रo 276001
..................................................................................................परिवादी।
बनाम
उपस्थितिः- कृष्ण कुमार सिंह “अध्यक्ष” तथा गगन कुमार गुप्ता “सदस्य”
गगन कुमार गुप्ता “सदस्य”
परिवादी द्वारा अपने परिवाद पत्र के समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।
प्रलेखीय साक्ष्य में परिवादी ने कागज संख्या 7ग² राजेश पिसा सब्जी मसाले के पैकेट मूल रूप में तथा छायाप्रति प्रस्तुत किया है।
चूंकि विपक्षीगण द्वारा कोई भी जवाबदावा आदि प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसलिए दिनांक 16.09.2021 को विपक्षीगण के विरुद्ध परिवाद एक पक्षीय अग्रसारित किया गया। परिवादी के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। चूंकि परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद पत्र तथा उसके समर्थन में प्रस्तुत शपथ पत्र तथा प्रलेखीय साक्ष्य का कोई खण्डन नहीं किया गया है। इसलिए परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद पत्र तथा उसके समर्थन में प्रस्तुत शपथ पत्र तथा प्रलेखीय साक्ष्य अखण्डित हैं। अतः यह परिवाद विपक्षीगण के विरुद्ध संयुक्त व पृथक-पृथक रूप से स्वीकार होने योग्य है।
आदेश
परिवाद विपक्षीगण के विरुद्ध संयुक्त व पृथक-पृथक रूप से स्वीकार किया जाता है। चूंकि विपक्षी संख्या 01 जो कि प्रश्नगत मसाले की निर्माता कम्पनी है। अतः विपक्षी संख्या 01 को यह आदेशित किया जाता है कि वह परिवादी को क्षतिपूर्ति के रूप में मुo 2,500/- रुपए (रु.दो हजार पांच सौ मात्र) तथा विपक्षी संख्या 02 जो कि प्रश्नगत मसाले का विक्रेता है उपभोक्ता के प्रति अनुचित व्यवहार करने से उत्पन्न हुई मानसिक उत्पीड़न हेतु मुo 500/- रुपए (रु. पांच सौ मात्र) एवं विपक्षीगण के विरुद्ध संयुक्त रूप से वाद खर्च के रूप में मुo 2,000/- रुपए (रु. दो हजार मात्र) अन्दर 30 दिन परिवाद दाखिला की तिथि से अन्तिम भुगतान की तिथि तक समस्त धनराशि पर 09% वार्षिक ब्याज की दर से परिवादी को अदा करे।
उक्त समय मियाद में आदेश का अनुपालन विपक्षीगण द्वारा न करने की स्थिति में विपक्षीगण उपरोक्त समस्त धनराशि निर्णय की तिथि से अन्तिम भुगतान की तिथि तक 12% वार्षिक ब्याज के साथ परिवादी को अदा करेंगे।
गगन कुमार गुप्ता कृष्ण कुमार सिंह
(सदस्य) (अध्यक्ष)
दिनांक 10.01.2022
यह निर्णय आज दिनांकित व हस्ताक्षरित करके खुले न्यायालय में सुनाया गया।
गगन कुमार गुप्ता कृष्ण कुमार सिंह
(सदस्य) (अध्यक्ष)
Consumer Court | Cheque Bounce | Civil Cases | Criminal Cases | Matrimonial Disputes
Dedicated team of best lawyers for all your legal queries. Our lawyers can help you for you Consumer Court related cases at very affordable fee.