Uttar Pradesh

Azamgarh

CC/110/2019

SACHIN KUMAR VERMA - Complainant(s)

Versus

AGRAHARI MASALA UDYOG - Opp.Party(s)

SANJAY PANDEY

10 Jan 2022

ORDER

 

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग- आजमगढ़।

परिवाद संख्या 110 सन् 2019

प्रस्तुति दिनांक 04.09.2019

                                                                                              निर्णय दिनांक 10.01.2022

सचिन कुमार वर्मा S/O. श्री मुन्नी लाल वर्मा उम्र तखo 30 वर्ष स्थायी पता- वाजिदपुर साउथ वन बिहार मार्ग पोस्ट- कचहरी, जिला- जौनपुर उoप्रo 222002 हाल मुकाम- सर्फुद्दीनपुर (रेलवे स्टेशन के पास) आजमगढ़ उoप्रo 276001

..................................................................................................परिवादी।

बनाम

  1. अग्रहरी मसाला उद्योग गाटा नं. 431/545/553 रायपुर फुलवारी गौरीगंज रोड अमेठी, जिला- अमेठी उoप्रo 227405 द्वारा सक्षम प्राधिकारी।
  2. बजरंगी जनरल स्टोर रामपूजन सिंह चौक पोस्ट व कस्बा- अतरौलिया, जिला- आजमगढ़ उoप्रo 223223 द्वारा प्रोपराइटर।
  3. विपक्षीगण।

उपस्थितिः- कृष्ण कुमार सिंह “अध्यक्ष” तथा गगन कुमार गुप्ता “सदस्य”

  •  

गगन कुमार गुप्ता “सदस्य”

  • ने अपने परिवाद पत्र में यह कहा है कि उसने दिनांक 08.06.2019 को विपक्षी संख्या 01 द्वारा  निर्मित दो पैकेट राजेश पिसा सब्जी मसाला विपक्षी संख्या 02 के यहां से तीन रुपया अदा करके लिया था। परिवादी मसाला लेकर घर गया और परिवादी अपने तथा अपने साथ आए मित्र के लिए सब्जी में डालने के लिए दोनों पैकेट मसाला निकाला तो पता चला कि एक पैकेट पैक तो है लेकिन उसमें मसाला नहीं था। परिवादी को बिना उचित मात्रा के मसाला डाले सब्जी पकानी पड़ी जिससे सब्जी का स्वाद व गुणवत्ता दोनों प्रभावित हो गयी तथा उसके पास आए उसके मित्र के सामने उसे सब्जी की कम गुणवत्ता के कारण झेंपना पड़ा। जिस कारण परिवादी की घोर बेइज्जती हुई। जिससे परिवादी को मानसिक अवसाद का सामना करना पड़ा। बाद में परिवादी ने विपक्षी संख्या 02 से इसके बाबत बात किया तो उन्होंने बताया कि पैकिंग विपक्षी संख्या 01 द्वारा की गयी है, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है तथा इसके बाबत सारी जिम्मेदारी विपक्षी संख्या 01 की ही है। विपक्षी संख्या 01 द्वारा निर्मित पैकेट बेचते समय विपक्षी संख्या 02 का भी यह दायित्व था कि दोनों पैकेट को ठीक से देखकर देते लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। जिसके कारण विपक्षी संख्या 01 के साथ-साथ विपक्षी संख्या 02 ने भी सेवा में कमी किया है। अतः विपक्षीगण से मुo 50,000/- रुपए वास्ते मानसिक पीड़ा हेतु क्षतिपूर्ति के रूप में तथा वाद खर्च के रूप में परिवादी को दिलाया जाए।

परिवादी द्वारा अपने परिवाद पत्र के समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रलेखीय साक्ष्य में परिवादी ने कागज संख्या 7ग² राजेश पिसा सब्जी मसाले के पैकेट मूल रूप में तथा छायाप्रति प्रस्तुत किया है।

चूंकि विपक्षीगण द्वारा कोई भी जवाबदावा आदि प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसलिए दिनांक 16.09.2021 को विपक्षीगण के विरुद्ध परिवाद एक पक्षीय अग्रसारित किया गया। परिवादी के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। चूंकि परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद पत्र तथा उसके समर्थन में प्रस्तुत शपथ पत्र तथा प्रलेखीय साक्ष्य का कोई खण्डन नहीं किया गया है। इसलिए परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद पत्र तथा उसके समर्थन में प्रस्तुत शपथ पत्र तथा प्रलेखीय साक्ष्य अखण्डित हैं। अतः यह परिवाद विपक्षीगण के विरुद्ध संयुक्त व पृथक-पृथक रूप से स्वीकार होने योग्य है।

 

आदेश

    परिवाद विपक्षीगण के विरुद्ध संयुक्त व पृथक-पृथक रूप से स्वीकार किया जाता है। चूंकि विपक्षी संख्या 01 जो कि प्रश्नगत मसाले की निर्माता कम्पनी है। अतः विपक्षी संख्या 01 को यह आदेशित किया जाता है कि वह परिवादी को क्षतिपूर्ति के रूप में मुo 2,500/- रुपए (रु.दो हजार पांच सौ मात्र) तथा विपक्षी संख्या 02 जो कि प्रश्नगत मसाले का विक्रेता है उपभोक्ता के प्रति अनुचित व्यवहार करने से उत्पन्न हुई मानसिक उत्पीड़न हेतु मुo 500/- रुपए (रु. पांच सौ मात्र) एवं विपक्षीगण के विरुद्ध संयुक्त रूप से वाद खर्च के रूप में मुo 2,000/- रुपए (रु. दो हजार मात्र) अन्दर 30 दिन परिवाद दाखिला की तिथि से अन्तिम भुगतान की तिथि तक समस्त धनराशि पर 09% वार्षिक ब्याज की दर से परिवादी को अदा करे।

    उक्त समय मियाद में आदेश का अनुपालन विपक्षीगण द्वारा न करने की स्थिति में विपक्षीगण उपरोक्त समस्त धनराशि निर्णय की तिथि से अन्तिम भुगतान की तिथि तक 12% वार्षिक ब्याज के साथ परिवादी को अदा करेंगे।   

 

 

 

       

                                                                     गगन कुमार गुप्ता                कृष्ण कुमार सिंह   

                                                  (सदस्य)                              (अध्यक्ष)

 

          दिनांक 10.01.2022

                                          यह निर्णय आज दिनांकित व हस्ताक्षरित करके खुले न्यायालय में सुनाया गया।

 

 

 

                                         गगन कुमार गुप्ता                कृष्ण कुमार सिंह

                                                          (सदस्य)                             (अध्यक्ष)

 

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