जिला मंच, उपभोक्ता संरक्षण, अजमेर
श्रीमति बिन्नी भार्गव पत्नी श्री अक्षय भार्गव, निवासी- फूल निवास,कचहरी रोड़, अजमेर ।
- प्रार्थिया
बनाम
1. मैसर्स अग्रवाल पैकर्स एण्ड मूवर्स जरिए चैयरमेन एण्ड मैनेजिंग डायरेक्टर, दयानन्द अग्रवाल काॅरपोरेट आॅफिस(डीआरएस लोजिस्टिक प्राईवेट लिमिटेड़ की एक इकाई) थर्ड फलोर, काबरा काॅम्पलेक्स, 61/एम.जी. रोड, सिकन्दराबाद- 500003
2. मैसर्स अग्रवाल पैकर्स एण्ड मूवर्स जरिए मैनेजर व प्रभारी मदुरई कार्यालय श्री बालकिषन जरिए काॅरपोरेट आॅफिस(डीआरएस लोजिस्टिक प्राईवेट लिमिटेड. की एक इकाई) थर्ड फलोर, काबरा काॅम्पलेक्स, 61/एम.जी. रोड, सिकन्दराबाद- 500003
- अप्रार्थीगण
परिवाद संख्या 370/2013
समक्ष
1. विनय कुमार गोस्वामी अध्यक्ष
2. श्रीमती ज्योति डोसी सदस्या
3. नवीन कुमार सदस्य
उपस्थिति
1.श्री राजेष गुलखण्डिया, अधिवक्ता, प्रार्थिया
2.अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं
मंच द्वारा :ः- निर्णय:ः- दिनांकः- 26.10.2016
1. प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत परिवाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हंै कि उसने अपना घरेलू सामान कोडाईकनाल से अजमेर पहुंचाने हेतु अप्रार्थी कम्पनी से दिनांक 18.7.2011 को सम्पर्क किया और उनके कथनानुसार सामान दो ट्रकों में पहुंचाने का निवेदन किए जाने पर दिनांक 22.7.2011 को उसका सामान अप्रार्थी कम्पनी के कर्मचारियों द्वारा पैक किया जाकर जरिए कनसाईमेंट संख्या 4188064 के बुक कर गन्तव्य स्थान अजमेर के लिए दो ट्रकों में रवाना किया गया । दिनांक 28.7.2011 को अप्रार्थी कम्पनी के सिकन्दराबाद कार्यालय द्वारा उसे सूचित किया गया कि दो ट्रकों का सामान एक बडे़ ट्रक में अन्तरित कर दिया गया है और वह 29/30 तारीख तक अजमेर पहुंच जाएगा । दिनंाक 28.7.2011 को सायं 7.00 बजे उसे अप्रार्थीगण के कर्मचारी द्वारा सूचित किया गया कि उग्र भीड़ द्वारा कुछ घण्टों पूर्व ट्रक में आग लगा दी गई है और सब कुछ जल कर राख हो गया है और वे प्रथम सूचना रिपोर्ट व अग्निषमन वाहन का मौके पर पहुंचेने व हादसे की जगह के फोटो आने का इन्तजार कर रहे है । प्रार्थिया जब दिनांक 29.7.2011 की प्रातः 5.00 बजे अजमेर पहुंची तो उसने एक ट्रक में आए सामने को देखा तो वह काफी क्षतिग्रस्त होना पाया गया और दूसरे ट्रक में आ रहा सामान दिनंाक 28.7.2011 को जलने के कारण खत्म हो गया था । उसने अप्रार्थीगण से सामान के नष्ट हो जाने का क्लेम दिए जाने का निवेदन किए जाने पर उन्होने प्रथम सूचना रिपोर्ट व अग्निषमन की रिपोर्ट आने पर भुगतान किए जाने का आष्वासन दिया। किन्तु आज दिनांक तक भी उसे क्लेम राषि का भुगतान नहीं कर सेवा में कमी की है । प्रार्थिया ने परिवाद प्रस्तुत कर उसमें वर्णित अनुतोष दिलाए जाने की प्रार्थना की है ।
2. अप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामील न तो मंच में उपस्थित हुए और ना ही परिवाद का कोई जवाब ही पेष किया । अतः अप्रार्थीगण के विरूद्व दिनांक 3.4.2014 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई ।
3. प्रार्थिया के विद्वान अधिवक्ता का प्रमुख रूप से यह तर्क रहा है कि उसके द्वारा अप्रार्थी कम्पनी के माध्यम से कोडाईकनाल से अजमेर घरेलू सामान निर्धारित षुल्क अदा कर बुक करवाया गया था । अप्रार्थी कम्पनी ने उसका घरेलु सामान दो ट्रकों में भिजवाए जाने का आवष्वासन दिया। जिसमें एक ट्रक गतंव्य स्थल अजमेर में पहुंचने से पहले ही जल कर नष्ट हो गया और दूसरे ट्रक में रखा सामान काफी क्षतिग्रस्त हो गया । उसने घरेलू सामान की क्षतिपूर्ति की अप्राथी कम्पनी से मांग की। किन्तु अप्रार्थी कम्पनी ने क्षतिपूर्ति की राषि अदा नहीं कर सेवादोष किया है ।
4. हमने प्रार्थिया के तर्क सुने एवं पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का अनुषीलन किया ।
5. प्रार्थिया ने अपने परिवाद में वर्णित कथनों की पुष्टि अपने षपथपत्र के माध्यम से एवं दस्तावेज उसने जो अभिलेख पर उपलब्ध कराए हैं यथा- माल बुक किए जाने की रसीद संख्या 4188064, ष्षुल्क रसीद संख्या 4157364, भिजवाए जाने वाले सामान की सूची, प्रथम सूचना रिपोर्ट फोटोप्रतियों से की है । यह सभी मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य अखंडित रही है।
6. प्रार्थिया के कथन एवं प्रार्थिया द्वारा मंच के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजात को दृष्टिगत रखते हुए अप्रार्थी कम्पनी के किसी खण्डन के अभाव में प्रार्थिया के कथनों को नहीं मानने का कोई आधार इस स्तर पर मंच के समक्ष विद्यमान नहीं है । पत्रावली पर ऐसी कोई साक्ष्य अप्रार्थी कम्पनी द्वारा पेष नहीं की गई है जिससे यह प्रकट होता हो कि अप्रार्थी कम्पनी ने प्रार्थिया द्वारा बुक कराए गए माल का बीमा कराया हो या यदि कराया है तो उसका प्रीमियम उसके द्वारा अदा किया गया हो । ऐसी स्थिति में माल के क्षतिग्रस्त होने व जल कर नष्ट होने के कारण जो क्षति हुई है, उसकी भरपाई के लिए अप्रार्थी कम्पनी की जिम्मेदारी बनती है । अतः प्रार्थिया का परिवाद मंच की राय में अप्रार्थी कम्पनी के विरूद्व एक पक्षीय स्वीकार किए जाने योग्य है एवं आदेष है कि:
:ः- आदेष:ः-
7. (1) प्रार्थिया अप्रार्थी कम्पनी से माल की कीमत पेटे राषि रू. 1,00,000/- तथा बुकिंग राषि रू. 43,000/- माल बुक करवाने की दिनंाक 22.7.2011 से तदायगी 9 प्रतिषत वार्षिक ब्याज दर सहित प्राप्त करने की अधिकारिणी होगी ।
(2) प्रार्थिया अप्रार्थी कम्पनी से ं परिवाद व्यय के पेटे रू. 5000/-भी प्राप्त करने की अधिकारिणी होगी ।
(3) क्रम संख्या 1 लगायत 2 में वर्णित राषि अप्रार्थीकम्पनी प्रार्थिया को इस आदेष से दो माह की अवधि में अदा करें अथवा आदेषित राषि डिमाण्ड ड््राफट से प्रार्थिया के पते पर रजिस्टर्ड डाक से भिजवावे ।
आदेष दिनांक 26.10.2016 को लिखाया जाकर सुनाया गया ।
(नवीन कुमार ) (श्रीमती ज्योति डोसी) (विनय कुमार गोस्वामी )
सदस्य सदस्या अध्यक्ष