जिला मंच, उपभोक्ता संरक्षण अजमेर
कु0 कौसर चिष्ती पुत्री स्व. श्री सैय्यद अल्ताफ हुसैन चिष्ती, निवासी- खादिम मौहल्ला, अजमेर ।
प्रार्थीया
बनाम
अग्रवाल कोरियर सर्विस , कैसरगंज, अजमेर ।
अप्रार्थी
परिवाद संख्या 251/2014
समक्ष
1. गौतम प्रकाष षर्मा अध्यक्ष
2. श्रीमती ज्योति डोसी सदस्या
उपस्थिति
1.श्री अषोक षर्मा, अधिवक्ता, प्रार्थीया
2.श्री विभौर गौड, अधिवक्ता अप्रार्थी
मंच द्वारा :ः- आदेष:ः- दिनांकः- 19.06.2015
1. परिवाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीया ने अपनी बहिन जो सबेक्स कम्पनी, बैंगलोर में सर्विस करती है को सूट व कपडे जिनकी कीमत रू. 17,000/- थी अप्रार्थी कोरियर के माध्यम से दिनांक 13.5.2013 को रू. 800/-अदा कर भिजवाने हेतु सुपुर्द किए किन्तु अप्रार्थी कोरियर ने प्राप्तकर्ता को उक्त सामान डिलीवर नहीं किया । अप्रार्थी द्वारा उक्त सामान अंजनी कोरियर सर्विस अहमदाबाद के मार्फत भिजवाई जानी थी । जिसके संबंध में उसने बार बार अप्रार्थी कोरियर से निवेदन भी किया किन्तु अप्रार्थी कोरियर ने कोई ध्यान नहीं दिया । अप्रार्थी के इस कृत्य को सेवा में कमी बतलाते हुए परिवाद पेष कर उसमें वर्णित अनुतोष दिलाए जाने की प्रार्थना की है ।
2. अप्रार्थी कोरियर के द्वारा जवाब पेष किया गया जिसमें प्रार्थीया ने दिनांक 13.5.2013 को उसके यहां कोई पार्सल जिसमें तथाकथित सूट व कपडे थे, भिजवाने हेतु बुक नहीं कराए और ना ही प्रार्थीया ने उत्तरदाता को कोरियर भिजवाने के रू. 800/- ही अदा किए है । । बैंगलोर कन्सलेटेड कोरियर व अंजनी कोरियर सर्विस अहमदाबाद से उत्तरदाता का कोई लेना देना नही ंहै । अप्रार्थी कोरियर का यह भी कथन है कि उनके यहां अधिकतम छः माह का ही रिकार्ड संघारित किया जाता है और प्रार्थीया ने यह परिवाद 8 माह बाद प्रस्तुत किया है । इस प्रकार प्रार्थीया ने असत्य व आधारहीन तथ्यों के आधार पर झूठा परिवाद पेष किया है जिसे उत्तरदाता ने खारिज होना दर्षाया
3. हमने पक्षकारान को सुना एवं पत्रावली का अनुषीलन किया ।
4. प्रकरण के निर्णय हेतु हमारे समक्ष निम्नांकित बिन्दु है:-
(1) क्या प्रार्थीया ने परिवाद में वर्णित सामान अपनी बहिन को भेजने हेतु अप्रार्थी कोरियर सर्विस की सेवाएं उचित प्रतिफल देते हुए ली एवं प्रार्थीया अप्रार्थी की उपभोक्ता है ?
(2) क्या अप्रार्थी कोरियर सर्विस ने प्रार्थीया द्वारा बुक करवाया गया सामान गन्तव्य स्थान पर नहीं पहुंचाया एवं न ही पुनः प्रार्थीया को लौटाया । अतः सेवा में कमी कारित की है ?
(3) अनुतोष
5. अब हम कायम किए गए निर्णय बिन्दुओं का निर्णय क्रमष निम्न तरह से करते है:-
6. निर्णय बिन्दु संख्या 1:- इस निर्णय बिन्दु पर पक्षकारान के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं उस पर गौर किया ।
प्रार्थीया की ओर से परिवाद में वर्णित तथ्यों एंव बुुक करावाए गए सामान के लिए जारी रसीद केे आधार पर कथन किया गया है कि प्रार्थीया ने प्रष्नगत सामान दिनंाक 13.5.2013 को अपनी बहिन जो बैंगलोर में रहती है , को भेजने हेतु रू. 800/- चार्जेज देते हुए सामान बुक करवाया था। बुकिंग रसीद अप्रार्थी कोरियर सर्विस ने जारी की है । अप्रार्थी ने बुकिंग का पार्सल अंजनि कोरियर सर्विस, अहमदाबाद के जरिए डिलेवरी भेजने हेतु बुक किया है । अतः बुकिंग रसीद अंजनि कोरियर, अहमदाबाद की मुद्रित है किन्तु इस रसीद में फे्रन्चाईजी के काॅलम में जो मोबाईल नम्बर दिए गए है वे अप्रार्थी अग्रवाल कोरियर के ही है । इस प्रकार प्रार्थीया ने अप्रार्थी कोरियर सर्विस की ही सेवाएं ली है एवं वह अप्रार्थी कोरियर सर्विस की उपभोक्ता है ।
अप्रार्थी ने अपने जवाब में परिवाद के हर तथ्य का गलत व झूठा होना दर्षाया है । अप्रार्थी का कथन है कि प्रार्थीया ने परिवाद में वर्णित अनुसार कोई सामान विर्णित तिथी को बेंगलोर भेजने हेतु बुक नहीं करवाया । अंजनि कोरियर सर्विस, अहमदाबाद का किसी भी तरह से स्वयं से संबंध होने के तथ्य से इन्कार किया है ।
हमने गौर किया । परिवाद के पैरा संख्या 10 में बुक करवाया गया सामान अहमदाबाद की कोरियर सर्विस के मार्फत भिजवाने का कथन अप्रार्थी ने किया है । अतः बुकिंग रसीद अंजनि कोरियर, अहमदाबाद की छपी हुई व जारी हुई है । यह सही है कि बुकिंग रसीद में अग्रवाल कोरियर का कोई नाम आदि उल्लेखित नहीं है किन्तु इस रसीद के फे्रन्चाईजी के काॅलम में मोबाईल नम्बर जो रबड की सील में अंकित है, के लिए प्रार्थीया का बहस के प्रक्रम पर कथन रहा है कि ये मोबाईल नम्बर अप्रार्थी कोरियर सर्विस के ही है एवं उसने इन नम्बरों पर इस बुकिंग के संबंध में कई बार पूछताछ भी की हे इसके विपरीत अप्रार्थी की बहस रही है कि ये मोबाईल नम्बर अप्रार्थी से संबंधित हो, कोई साक्ष्य प्रार्थीया की ओर से पेष नहीं हुई है ।
हमारे विनम्र मत में प्रार्थीया का इस संबंध में ष्षपथपत्र है एवं बुकिंग रसीद के फे्रन्चाईजी के काॅलम में ये मोबाईल नम्बर 9636998928 रबड की सील में मुद्रित है । नीचे अजमेर(राजस्थान) भी मुद्रित है । अप्रार्थी ने अपने जवाब या बहस में स्वयं के मोबाईल नम्बर 9636998928 नहीं होकर दूसरे के है, कथन नहीं किया है एवं न ही अपनेे नम्बर अवगत कराए है । इसके अतिरिक्त प्रार्थीया अप्रार्थी के विरूद्व झूठा वाद क्यां लाती , कोई कारण भी अप्रार्थी की ओर से नहीं दर्षाया हे । इस सारे विवेचन से हम पाते है कि बुकिंग रसीद संख्या 80921942 अप्रार्थी कोरियर सर्विस द्वारा ही जारी हुई है एवं इस रसीद से अप्रार्थी कोरियर सर्विस ने प्रार्थीया का सामान बेंगलोर भेजने हेतु रू. 800/- की राषि प्राप्त करते हुए बुक किया जाना सिद्व हुआ है । इस प्रकार हम प्रार्थीया को अप्रार्थी की उपभोक्ता पाते है ।
जहां तक अप्रार्थी का कथन है कि रसीद अंजनि कोरियर अहमदाबाद की है एवं उसका उक्त कम्पनी से कोई संबंध नहीं है, के विषय मेें हम पाते है कि उपर वर्णित अनुसार अप्रार्थी उक्त अंजनी कोरियर की फे्रंचाईजी पाई गई है एवं सामान अप्रार्थी ने ही बुक किया है ।
7. निर्णय बिन्दु संख्या 2:- इस इस निर्णय बिन्दु के संबंध में हमारी विवेचना है कि निर्णय बिन्दु संख्या 1 के निर्णय अनुसार प्रार्थीया ने परिवाद में वर्णित सामान जो कीमतन रू. 17,000/- का था,को गन्तव्य स्थल पर नहीं पहुंचाया व प्राप्तकर्ता व्यक्ति को नहीं दिया है एव ंना ही पुनः प्रार्थीया को लौटाया है । अप्रार्थी का कथन तो यही रहा है कि माल उसको बुक करवाया ही नहीं गया किन्तु निर्णय बिन्दु संख्या 1 के निर्णय अनुसार यह तथ्य सिद्व हो चुका है एवं प्रार्थीया को अप्रार्थी का उपभोक्ता माना गया है । इस प्रकार अप्रार्थी ने प्रार्थीया के माल को बुक कर उसे गन्तव्य स्थान पर नहीं पहुंचाया एवं न ही पुनः प्रार्थीया को लौटाया है । अतः अप्रार्थी के पक्ष में सेवा में कमी का बिन्दु सिद्व है ।
8. अनुतोष:- निर्णय बिन्दु संख्या 1 व 2 के निर्णय अनुसार प्रार्थीया का परिवाद अप्रार्थी के विरूद्व स्वीकार होने योग्य है । प्रार्थीया ने पार्सल में सूट व कपडे जो अपनी बहिन को भेजे का परिवाद में उल्लेख किया है । प्रार्थीया ने ये कपडे जयपुर से भेजने से कुछ समय पहले ही खरीदने के बिल भी पेष किए है । अतः इन तथ्यों को देखते हुए हम पाते है कि प्रार्थीया ने पार्सल से जो कपडे भिजवाए वे रू. 17,000/- राषि के थे , तथ्य प्रार्थीया की ओर से सिद्व हुआ है । अतः प्रार्थीया अप्रार्थी कोरियर सर्विस से यह राषि रू. 17,000/- , बुकिंग षुल्क राषि रू. 800/- प्राप्त करने की अधिकारणी पाई जाती है । प्रार्थीया द्वारा बुक करवाया गया पार्सल अप्रार्थी कोरियर सर्विस द्वारा गन्तव्य स्थान पर नहीं भिजवाया एवं न ही प्रार्थीया को पुनः लौटाया । अतः प्रार्थीया को यह परिवाद लाना पडा । अतः प्रार्थीया अप्रार्थी कोरियर सर्विस से मानसिक संताप व वाद व्यय में भी उपयुक्त राषि प्राप्त करने की अधिकारणी पाई जाती है । अतः आदेष है कि
:ः- आदेष:ः-
9. (1) प्रार्थीया अप्रार्थी कोरियर सर्विस से पार्सल से जो कपडे भेजे उसकी कीमत राषि रू. 17,000/- तथा पार्सल बुक कराया उसके चार्जेज की राषि रू. 800/- कुल राषि रू. 17800/- प्राप्त करने की अधिकारणी होगी ।
(2) प्रार्थीया अप्रार्थी कोरियर सर्विस से मानसिक संताप व वाद व्यय के मद में राषि रू. 1500/- भी प्राप्त करने की अधिकारणी होगी ।
(3) क्र.सं. 1 व 2 में वर्णित राषि अप्रार्थी कोरियर सर्विस प्रार्थीया को इस आदेष से दो माह की अवधि में अदा करें अथवा आदेषित राषि डिमाण्ड ड््राफट से प्रार्थीया के पते पर रजिस्टर्ड डाक से भिजवावें ।
(4) दो माह में आदेषित राषि का भुगतान नहीं करने पर प्रार्थीया अप्रार्थी कोरियर सर्विस से उक्त राषियों पर निर्णय की दिनांक से ताअदायगी 09 प्रतिषत वार्षिक दर से ब्याज भी प्राप्त कर सकेगा ।
(श्रीमती ज्योति डोसी) (गौतम प्रकाष षर्मा)
सदस्या अध्यक्ष
10. आदेष दिनांक 19.06.2015 को लिखाया जाकर सुनाया गया ।
सदस्या अध्यक्ष