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जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग- आजमगढ़।
परिवाद संख्या 41 सन् 2017
प्रस्तुति दिनांक 03.03.2017
निर्णय दिनांक 22.02.2021
अरूण कुमार यादव पुत्र राममूरत यादव निवासी मुहल्ला मुकेरीगंज तहसील- सदर, जिला- आजमगढ़।
............................................................................................................परिवादी।
बनाम
- आदित्य बिड़ला ग्रुप नुवो लिo एम एण्ड एल डिवीजन रजिo ऑफिस इण्डियन रायन कम्पाउण्ड वेरावेल गुजरात 362266 द्वारा एमoडीo एलेन सोली।
- गिन्नी अप्रीयल 292 सिविल लाइन्स आजमगढ़ द्वारा प्रोपराइटर /संचालक।
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उपस्थितिः- कृष्ण कुमार सिंह “अध्यक्ष” तथा गगन कुमार गुप्ता “सदस्य”
कृष्ण कुमार सिंह “अध्यक्ष”
परिवादी ने अपने परिवाद पत्र में यह कहा है कि उसने विपक्षी संख्या 02 की दुकान से जो कि विपक्षी संख्या 01 आदित्य बिड़ला ग्रुप की एलेन सोली ब्राण्ड के उलेन रेडिमेड वस्त्रों की फ्रेंचाइजी चलाता है, से एक अदद जैकेट दिनांक 28.11.2013 को 4,499/- रुपए में खरीदा। विपक्षी संख्या 02 ने याची को काफी भरोसा व विश्वास दिलाया कि इस जैकेट का न तो जल्दी रंग उड़ेगा और न ही जल्दी किसी प्रकार की खराबी आएगी। यदि किसी प्रकार की खराबी गारण्टी के समय में आती है तो विपक्षी संख्या 02 याची को नई जैकेट उपलब्ध कराएगा। क्योंकि इस कम्पनी की काफी ख्याति है और उपभोक्ता को किसी भी प्रकार की कोई शिकायत नहीं आएगी। विपक्षी संख्या 02 ने जैकेट की सिलाई के मजबूती के बाबत भी काफी भरोसा व विश्वास दिलाया। विपक्षी संख्या 02 जैकेट के क्रय मूल्य की रसीद कम्प्यूटराइज्ड कैशमेमो 4499/- का दिया है। एक माह पश्चात् निर्देशित नियमों के तहत धुलाई कराने के बाद धूप के सम्पर्क में होने पर कलर धीरे-धीरे उड़ने लगा। परिवादी जैकेट पर धूल गर्दा समझकर एक माह बाद पुनः धुलाई करायी तो देखा कि जैकेट पूर्णतः डिस्कलर हो गया जिसकी सूचना परिवादी ने दूसरे दिन ही विपक्षी संख्या 02 से सम्पर्क करके दिया जिस पर विपक्षी संख्या 02 ने इसके बाबत कम्पनी से लिखा-पढ़ी लिखने की बात कही। परिवादी विपक्षी संख्या 02 से बराबर जैकेट बदलने की बात करता रहा, लेकिन उसने उसका जैकेट नहीं बदला। परिवादी ने विपक्षी संख्या 02 को नोटिस भी दिया। अतः इस आशय का आदेश पारित किया जाए कि विपक्षीगण न्यायालय द्वारा निर्धारित समय सीमा के अन्दर परिवादी की जैकेट को बदले तथा सामाजिक, मानसिक व आर्थिक क्षतिपूर्ति के बारत मुo 50,000/- रुपया परिवादी को अदा करे।
परिवादी द्वारा अपने परिवाद पत्र के समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।
प्रलेखीय साक्ष्य में परिवादी ने कागज संख्या 7/1 नोटिस की छायाप्रति, कागज संख्या 7/3 जैकेट का मूल्य, कागज संख्या 7/4 रसीद रजिस्ट्री की छायाप्रति, कागज संख्या 7/5 जैकेट क्रय करने की रसीद की छायाप्रति तथा कागज संख्या 7/6 निर्वाचन कार्ड की छायाप्रति प्रस्तुत किया है।
विपक्षी संख्या 01 एलेन सोली स्टोर आदित्य बिड़ला फैशन एण्ड रिटेल लिo द्वारा कागज संख्या 10क जवाबदावा प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उसने परिवाद पत्र के कथनों
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से इन्कार किया है। अतिरिक्त कथन में उसने यह कहा है कि विपक्षी संख्या 01 कम्पनी ऐक्ट 1956 के तहत रजिस्टर्ड कम्पनी है, जिसकी ऑफिस 701-704, सेवेन्थ फ्लोर स्काईलाइन आइकन बिजनेस पार्क 86-92 अंधेरी कुर्ला रोड मेरोल विलेज अंधेरी ईस्ट, मुम्बई, महाराष्ट्र में स्थित है। वह ह्युसेन, पीटर इंग्लैण्ड, एलेन सोली, एल.पी. तथा पिपुल इत्यादि का कपड़ा बनाता है जिसके लिए वह प्रख्यात है। एलेन सोली विपक्षी संख्या 01 की कम्पनी है और वह विधिक दृष्टिकोण से अलग नहीं है। इसलिए एलेन सोली आवश्यक पक्षकार नहीं थी। परिवादी फोरम के समक्ष स्वच्छ विचार से नहीं गया है। परिवादी ने अपने परिवाद में जो कथन किया है उसने अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के बारे में कुछ नहीं कहा है। इसलिए कन्ज्यूमर प्रोटेक्शन ऐक्ट 1986 का प्रॉविजन उसके ऊपर लागू नहीं होता है। यह भी उल्लिखित है कि परिवादी ने विपक्षी संख्या 01 से जैकेट नहीं खरीदा है न तो वह इसके बाबत कोई डॉक्यूमेन्ट प्रस्तुत किया है। अतः परिवाद निरस्त किया जाए। विपक्षी संख्या 02 द्वारा यह स्वीकार्य है कि दिनांक 28.11.2013 को परिवादी ने मुo 4499/- में एक जैकेट खरीदा था। सेक्सन 24ए कन्ज्यूमर प्रोटेक्शन ऐक्ट 1986 के तहत परिवाद समय से प्रस्तुत नहीं किया गया है। जैकेट 2013 में विपक्षी संख्या 02 से खरीदा गया था और विपक्षीगण द्वारा दी गयी वारण्टी का समय समाप्त हो चुका था। यदि किसी रेडिमेड कपड़े का चार या पांच वर्षों तक लगातार उपयोग किया जा रहा हो तो उसमें किसी भी प्रकार की खराबी आ सकती है। जैकेट के कलर में कोई कमी नहीं थी। यह परिवाद न्यायिक दृष्टिकोण से गलत है। परिवादी ने इस फोरम का क्षेत्राधिकार गलत ढंग से प्रयोग किया है और यह परिवाद संधार्य नहीं है क्योंकि परिवादी कन्ज्यूमर की परिभाषा में नहीं आता है। यह परिवाद बिना आधार के प्रस्तुत किया गया है। परिवाद का पैरा 01 गलत है, जिसे इन्कार किया गया। परिवादी दिनांक 28.11.2013 को मुo 4499/- रुपए में एलेन सोली ब्राण्ड का जैकेट खरीदा था। इससे इन्कार है। परिवादी के पैरा 02 में किए गए अभिकथन से इन्कार है क्योंकि विपक्षी संख्या 01 को इसकी जानकारी नहीं थी। परिवाद पत्र का पैरा 03 गलत है। परिवाद पत्र के पैरा 04 से इसलिए इन्कार है कि विपक्षी संख्या 02 की शिकायत विपक्षी संख्या 01 से जो की जाती है वह ज्ञान के अभाव में निरस्त की जाती है। दिनांक 09.01.2017 को विपक्षी संख्या 02 को नोटिस दी गयी थी। इस पैरा के अन्य बातों से इन्कार किया जाता है। परिवाद पत्र के पैरा 05 से इसलिए इन्कार किया जा रहा है कि विपक्षी संख्या 02 का कन्डक्ट संतोषजनक नहीं रहा क्योंकि वह विपक्षी संख्या 01 के संज्ञान में नहीं था। इस बात से भी इन्कार किया जा रहा है कि वह जैकेट जो परिवादी को बेचा गया था वह डिफेक्टिव था। इस बात से भी इन्कार किया जा रहा है कि वह डिफेक्टिव जैकेट नहीं बदला गया। अतः परिवाद पत्र खारिज किया जाए।
विपक्षी संख्या 01 एलेन सोली स्टोर आदित्य बिड़ला फैशन एण्ड रिटेल लिo द्वारा अपने जवाबदावा के समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।
विपक्षी संख्या 02 द्वारा कोई जवाबदावा प्रस्तुत नहीं किया गया है।
परिवादी उपस्थित, विपक्षीगण अनुपस्थित। परिवादी को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। परिवादी ने प्रलेखीय साक्ष्य में कागज संख्या 7/3 जैकेट के मूल्य रसीद प्रस्तुत किया है जिससे स्पष्ट है कि परिवादी ने विपक्षी संख्या 02 के यहाँ से जैकेट क्रय किया था। कागज संख्या 7/5 कैशमेमो है और यह 28 नवम्बर, 2013 का है। विपक्षीगण ने क्रयसुदा जैकेट पर कोई वारण्टी दिया था अथवा नहीं इस बारे में परिवादी द्वारा कोई भी प्रलेख प्रस्तुत नहीं किया गया है। चूंकि कपड़ों पर कोई वारण्टी नहीं दी जाती है और परिवादी ने कोई वारण्टी भी प्रस्तुत नहीं किया है। ऐसी स्थिति में हमारे विचार से परिवाद
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निरस्त होने योग्य है।
आदेश
परिवाद पत्र निरस्त किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।
गगन कुमार गुप्ता कृष्ण कुमार सिंह
(सदस्य) (अध्यक्ष)
दिनांक 22.02.2021
यह निर्णय आज दिनांकित व हस्ताक्षरित करके खुले न्यायालय में सुनाया गया।
गगन कुमार गुप्ता कृष्ण कुमार सिंह
(सदस्य) (अध्यक्ष)