Uttar Pradesh

Bahraich

MA/55/2018

Raj Kumar Gupta - Complainant(s)

Versus

Adhitya Singh Manager SS Food & 3 Others - Opp.Party(s)

Sri Mithilesh Kumar Maurya

23 Aug 2018

ORDER

पत्रावली प्रस्तुत हुई। फोरम अपूर्ण होने के कारण परिवाद पत्र प्रकीर्ण के रूपमें दर्ज हुआ था। आज कोरम पूर्ण है। अतः प्रकीर्ण संख्या 55/2018 निस्तारित/निरस्त किया जाता है।
    मंच द्वारा परिवादी के योग्य अधिवक्ता को सुना गया तथा वरिष्ठ सहायक द्वारा प्रस्तुत आख्या एवं पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रोें का अवलोकन किया।
पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों के आधार पर विपक्षीगण के विरूद्ध उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत अग्रेतर कार्यवाही किये जाने का प्रथम दृष्टया ़पर्याप्त आधार पाया गया।
    अतः परिवाद अंगीकृत किया जाता है। पंजीकृत किया जाय। विपक्षीगण को  प्रतिवाद पत्र प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 30-10-2018 नियत करके रजिस्ट्री द्वारा नोटिस प्रेषित की जाय। परिवादी अन्दर 7 दिन अपेक्षित पैरवी करें।

 

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