मौखिक
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0 लखनऊ
विविध वाद संख्या 27 सन 2021
श्रीमती संध्या वार्ष्णेय पत्नी श्री अरविंद वार्ष्णेय, निवासी मकान संख्या सी-28, ''दयानिधि'' गली नं0 -3, प्रागमील कालोनी, रामघाट रोड, अलीगढ़ ।
.......अपीलार्थी/प्रत्यर्थी
-बनाम-
अधिशासी अभियंता विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-4, दक्षिणांचल विद्युत वितरा निगम लि0 ,ईयूएसडी-2, जमालपुर, अलीगढ ।
. .........प्रत्यर्थी/परिवादी
समक्ष:-
मा 0 न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष।
मा0 श्री गोवर्द्धन यादव, सदस्य ।
मा0 श्री राजेन्द्र सिंह, सदस्य।
अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता - श्री नागेन्द्र गुप्ता।
प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता - कोई नहीं ।
दिनांक:- 09.03.2021
मा 0 न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष द्वारा उद्घोषित
निर्णय
परिवादिनी/अपीलार्थिनी श्रीमती संध्या वार्ष्णेय पत्नी श्री अरविंद वार्ष्णेय, निवासी मकान संख्या सी-28, ''दयानिधि'' गली नं0 -3, प्रागमील कालोनी, रामघाट रोड, अलीगढ़ द्वारा इस आयोग के सम्मुख यह प्रार्थना पत्र इस अनुरोध के साथ प्रस्तुत किया है कि परिवादिनी द्वारा नियमानुसार 3 दिन के अन्दर अन्तरिम आदेशार्थ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर संज्ञान लेते हुए सकारात्मक रूप से निस्तारण करें तथा विद्युत आपूर्तिकर्ता को निर्देश दिया जावे कि यदि शीघ्र परिवादिनी/उपभोक्ता को विद्युत आपूर्ति जारी कर कृत कार्यवाही से अवगत कराऐं।
प्रस्तुत परिवाद के साथ संलग्नक-1, इस आयोग के प्रभारी निबंधक के पत्र दिनांक 06.01.2021 की छायाप्रति है, जिससे यह विदित होता है कि जिला उपभोक्ता आयोग, अलीगढ़ में अध्यक्ष का पद इस समय रिक्त चल रहा है। संलग्नक-2, विद्युत विच्छेदन सूचना दिनांकित 11.02.2021 के अवलोकन से यह अवगत होता है कि परिवादिनी/अपीलार्थिनी के विरूद्ध विद्युत बकाया 2,82,308.00 रू0 का परिलक्षित हो रहा है। संलग्नक-3, परिवादिनी द्वारा दिनांक 09.02.2021 को दिए गए पत्र की प्रतिलिपि है, जो कि अधिशासी अभियंता विद्युत नगरीय खण्ड चतुर्थ, ईयूएसडी-2, जमालपुर, अलीगढ़ को सम्वोधित है। जिसके परिशीलन से प्रथम दृष्टया यह विदित होता है कि सम्भवत: विद्युत का बकाया माह सितम्बर, 2010 से जून 2019 तक का है । अपीलार्थिनी के अधिकृत प्रतिनिधि से आयोग द्वारा मांगी गयी सूचना कि उनके द्वारा विगत वर्षो में अथवा विगत 6 माह में कितनी विद्युत देय का भुगतान किया गया है, जो वह बताने में असफल रहे हैं।
इन तथ्यों को भी दृष्टिगत रखते हुए कि दिनांक 13 एवं 14 मार्च, 2021 को विभिन्न जनपदों के रिक्त अध्यक्ष पद पर चयन समिति का निर्णय अपेक्षित है । यह भी सम्भावित है कि आने वाले 2 सप्ताह में चयन प्रक्रिया सम्पन्न हो जावेगी और चयनित अध्यक्ष पदभार भी ग्रहण कर लेंवेंगे।
उपरोक्त तथ्यों को संज्ञान में लेने के पश्चात प्रस्तुत विविध वाद पोषणीय न पाते हुए खारिज किया जाता है।
पत्रावली दाखिल दफ्तर हो ।
(राजेन्द्र सिंह) (गोवर्धन यादव) (न्यायमूर्ति अशोक कुमार)
सदस्य सदस्य अध्यक्ष
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कोर्ट नं0-1