राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ।
मौखिक
अपील संख्या-1288/2015
बशीर मोहम्मद पुत्र श्री छोटे खां निवासी 4/41, हमदर्दनगर बी
अनूपशहर रोड, थाना-सिविल लाइन, परगना व तहसील-कौल,
जिला अलीगढ़। .....अपीलार्थी@परिवादी
बनाम
श्रीमान अधिशाषी अभियंता महोदय, विद्युत वितरण निगम लि0
इ0डी0डी0 तृतीय अलीगढ़ व एक अन्य। .......प्रत्यर्थीगण/विपक्षीगण
समक्ष:-
1. मा0 श्री सुशील कुमार, सदस्य।
2. मा0 श्री विकास सक्सेना, सदस्य।
अपीलार्थी की ओर से उपस्थित : श्री ए0के0 पाण्डेय, विद्वान
अधिवक्ता।
प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित : कोई नहीं।
दिनांक 23.11.2022
मा0 श्री सुशील कुमार, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
1. परिवाद संख्या 15/2011 बशीर मोहम्मद बनाम अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण निगम व एक अन्य में पारित निर्णय व आदेश दिनांक 21.03.2014 के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है। जिला उपभोक्ता मंच द्वारा परिवाद खारिज किया गया है।
2. परिवाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि परिवादी का एक किलोवाट का विद्युत कनेक्शन था, किंतु उसने वर्ष 1992 में स्थायी रूप से गांव छोड़ दिया था। इसके पूर्व का बकाया जमा कर दिया था। विपक्षी ने रू. 33129/- का बिल बकाया भेजा है, इसलिए परिवादी की ओर से यह परिवाद प्रस्तुत किया गया है।
3. विपक्षी की ओर से लिखित आपत्ति दाखिल की गई है तथा कहा गया कि परिवादी की ओर से कोई रसीद दाखिल नहीं की गई है। विवादित धनराशि बकाया है।
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4. केवल अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया। प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है।
5. पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि पी.डी. का कोई सबूत नहीं है। जिला उपभोक्ता मंच द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत है, जिसमें कोई हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है। तदनुसार अपील खारिज होने योग्य है।
आदेश
6. अपील खारिज की जाती है।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस आदेश को आयोग की
वेबसाइड पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।
(विकास सक्सेना) (सुशील कुमार) सदस्य सदस्य
राकेश, पी0ए0-2
कोर्ट-2