(मौखिक)
''विशिष्ट लोक अदालत''
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-2945/2001
कमला प्रसाद मिश्रा आदि बनाम अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खण्ड सुलतानपुर आदि
दिनांक: 25.01.2023
माननीय न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष द्वारा उदघोषित
निर्णय
प्रस्तुत अपील आज ''विशिष्ट लोक अदालत'' के सम्मुख प्रस्तुत की गयी, जो इस न्यायालय के सम्मुख जिला उपभोक्ता आयोग, सुलतानपुर द्वारा परिवाद संख्या-421/1997 में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 24.7.2001 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जो कि विगत लगभग 22 वर्षों से लम्बित है।
जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा अपीलार्थी/परिवादी के परिवाद को समस्त तथ्यों को उल्लिखित करते हुए तथा यह कि अपीलार्थी/परिवादी द्वारा जिला उपभोक्ता आयोग के सम्मुख मॉगी गई क्षतिपूर्ति के संबंध में किसी प्रकार का कोई साक्ष्य एवं तथ्य नहीं पाया गया, तद्नुसार अपीलार्थी/परिवादी द्वारा जिला उपभोक्ता आयोग के सम्मुख किये गये उल्लेख को जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा अनुचित एवं अपोषणीय मानते हुए परिवाद निरस्त किया गया है।
मेरे द्वारा जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा पारित निर्णय/आदेश का सम्यक परिशीलन एवं परीक्षण करने के उपरांत एवं इस तथ्य को कि प्रस्तुत अपील विगत 22 वर्षों से लम्बित है एवं आज विशिष्ट लोक अदालत के सम्मुख सूचीबद्ध है तथा अपीलार्थी के अधिवक्ता अनुपस्थित है, निरस्त किया जाता है।
आशुलिपिक/वैयक्तिक सहायक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।
(न्यायमूर्ति अशोक कुमार)
अध्यक्ष
हरीश आशु.,
कोर्ट नं0-1