राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
(मौखिक)
अपील संख्या-1415/2024
श्रीमती रामा सैनी पत्नी श्री डी0सी0 सैनी
बनाम
अधिशाषी अभियन्ता, जल कल विभाग व एक अन्य
समक्ष:-
माननीय न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष।
अपीलार्थी की ओर से उपस्थित : श्री दिनेश चन्द्र सैनी,
विद्वान अधिवक्ता।
प्रत्यर्थीगण की ओर से उपस्थित : कोई नहीं।
दिनांक: 26.09.2024
माननीय न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष द्वारा उदघोषित
निर्णय
अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री दिनेश चन्द्र सैनी उपस्थित हैं। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुना।
प्रस्तुत अपील इस न्यायालय के सम्मुख जिला उपभोक्ता आयोग, द्वितीय, लखनऊ द्वारा परिवाद संख्या-798/2015 श्रीमती रामासैनी बनाम अधिशासी अभियंता-4, (जलकल विभाग) व एक अन्य में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 20.08.2024 के विरूद्ध योजित की गयी है।
विद्वान जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा परिवादिनी का परिवाद निरस्त किया गया है।
परिवादिनी द्वारा जो अनुतोष परिवाद पत्र में अथवा प्रस्तुत अपील में इस न्यायालय से चाहा गया है वह अधिशासी अभियन्ता, जल कल विभाग एवं नगर आयुक्त, नगर निगम लखनऊ के विरूद्ध आदेश पारित किए जाने से सम्बन्धित है। मेरे विचार से प्रस्तुत अपील एवं जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा निर्णीत परिवाद उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत इस न्यायालय अथवा जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता है।
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तदनुसार प्रस्तुत अपील निरस्त की जाती है। अपीलार्थी द्वारा सक्षम न्यायालय अथवा विभाग के सम्मुख प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।
(न्यायमूर्ति अशोक कुमार)
अध्यक्ष
जितेन्द्र आशु0
कोर्ट नं0-1