Uttar Pradesh

Unnao

CC/162/2016

Krishna Sankar - Complainant(s)

Versus

Adhisasi abhiyanta vidyut vitran khand 2nd - Opp.Party(s)

Shri Brujesh Singh Ad.

09 Jan 2019

ORDER

           परिवाद दाखिल करने की तिथि -06-08-2016
                         बहस सुनने की तिथि - 07-01-2019
             निर्णय घोषित करने की तिथि - 09-01-2019
              जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम, उन्नाव।
                 उपभोक्ता परिवाद संख्या- 162 सन 2016
                         पीठासीन अधिकारी
1- दामोदर सिंह        अध्यक्ष
2- पुरूषोत्तम सिंह       सदस्य

कृष्णा शंकर उर्फ कृष्ण कुमार उम्र 42 वर्ष पुत्र जगदीश निवासी ग्राम नौगवां पोस्ट रसूलाबाद परगना आसीवन रसूलाबाद तहसील हसनगंज जिला उन्नाव। -परिवादी

                   बनाम
1- अधिशाषी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड द्वितीय उन्नाव।
2- उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन निगम लि0 14 अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ द्वारा प्रबन्ध निदेशक। -विपक्षीगण

                         निर्णय

     प्रस्तुत उपभोक्ता परिवाद को परिवादी कृष्णा शंकर ने विपक्षी अधिशाषी अभियन्ता वि़द्युत वितरण खण्ड द्वितीय उन्नाव व एक अन्य विपक्षी के विरूद्व इस आशय का प्रस्तुत किया है कि विपक्षीगण द्वारा भेजा गया विद्युत बिल मु0 रूपये 23,498/-रूपये को निरस्त किया जाय तथा उन्हें मानसिक तथा शारीरिक क्षति के रूप में 50,000/-रूपये की धनराशि तथा परिवाद व्यय 10,000/-रूपये भी दिलाया जाय।
2-   संक्षेप में परिवादी का कथन है कि परिवादी ग्राम नौगवां पोस्ट रसूलाबाद, परगना आसीवन रसूलाबाद तहसील हसनगंज जिला उन्नाव का मूल निवासी है एवं विपक्षीगण का उपभोक्ता है। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत वर्ष 2008 में बी0पी0एल0 श्रेणी का घरेलू विद्युत कनेक्शन परिवादी के घर में लगाया गया जिसका कनेक्शन संख्या-यू0-0236037 है। विद्युत कनेक्शन मिलने के बाद परिवादी के घर में विद्युत मीटर भी लगा दिया गया था किन्तु कनेक्शन देने के बाद भी विद्युत कर्मचारियों ने गांव की विद्युत लाइन से ट्रान्सफार्मर रखकर लाइन नही जोड़ी गयी। इस कारण परिवादी के घर व गांव में विद्युत लाइन होने के बावजूद भी एक दिन भी विद्युत प्रवाहित नही हो सकी। विपक्षीगण के अधीनस्थ कर्मचारियों से बार बार शिकायत करने के बावजूद भी विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने विद्युत लाइन से कनेक्शन नही किया। इस कारण परिवादी व गांव का कोई भी व्यक्ति विद्युत का उपभोग नही कर सका। विद्युत विभाग के कर्मचारियों द्वारा की गयी घोर लापरवाही के कारण परिवादी को काफी परेशानी हो रही है। सहायक अभियन्ता मियागंज को भी इस सम्बन्ध में बताया गया परन्तु उनके द्वारा कोई भी कार्यवाही नही की गयी। परिवादी के घर पर बिना विद्युत कनेक्शन लगाये ही विद्युत बिल को भेज दिया गया है। जब कि परिवादी ने विद्युत कनेक्शन न होने के कारण उसका उपयोग व उपभोग नही किया तत्पश्चात परिवादी ने पंजीकृत नोटिस इस सम्बन्ध में भेजा कि उसके घर में विद्युत कनेक्शन नही लगा है। इसलिए जो बिल भेजा गया है उसे निरस्त किया जाय।
3-   प्रस्तुत प्रकरण में विपक्षीगण को नोटिस भेजे गये। विपक्षीगण की ओर से उनके अधिवक्ता द्वारा समय लिया गया परन्तु कोई लिखित कथन प्रस्तुत नही किया गया। अतः उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गयी।
4-   परिवादी ने अपने कथन के समर्थन में शपथ पत्र संख्या- 3 एवं 15 तथा सूची संख्या- 5 से तीन अभिलेख पेपर संख्या-6 लगायत 8 प्रस्तुत किया है।
5-   परिवादी को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।
6-   परिवादी ने अपने कथन के समर्थन में अपने स्वयं के दो शपथ पत्र संख्या-3 व 15 तथा सूची अभिलेख संख्या- 5 से तीन अभिलेख पेपर संख्या-6 लगायत 8 प्रस्तुत किए हैं तथा अपने द्वारा परिवाद में किए गए कथन का फिर से समर्थन किया है।  ऐसी अवस्था में विद्युत कनेक्शन संख्या-यू0 0236037 बिल दिनांकित 25-02-2016 मु0 23,498/-रूपये निरस्त किए जाने योग्य है।
                        आदेश
     अतः उपभोक्ता परिवाद संख्या-162 सन 2016 कृष्णा शंकर उर्फ कृष्ण कुमार का विद्युत कनेक्शन संख्या-यू0 0236037 बिल दिनांकित 25-02-2016 मु0 23,498/-रूपये निरस्त किया जाता है।

    (पुरूषोत्तम सिंह)                    (दामोदर सिंह)
     सदस्य                             अध्यक्ष,
                    जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम,
                                       उन्नाव।
                              
      

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