Uttar Pradesh

Unnao

CC/249/2016

Gopal Das Gupta - Complainant(s)

Versus

Adhisasi Abhiyanta Madhyanchal Vidyut Vitran Nigam Limited - Opp.Party(s)

Smt. Premlata Gupta Ad.

09 Jan 2019

ORDER

Heading1
Heading2
 
Complaint Case No. CC/249/2016
( Date of Filing : 09 Dec 2016 )
 
1. Gopal Das Gupta
House no- 43/153 Nariyal Bazar Kanpur Nagar
kanpur nagar
Uttar Pradesh
...........Complainant(s)
Versus
1. Adhisasi Abhiyanta Madhyanchal Vidyut Vitran Nigam Limited
Unnao
Unnao
Uttar Pradesh
............Opp.Party(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. DAMODAR SINGH PRESIDENT
 HON'BLE MR. PURUSHOTTAM SINGH MEMBER
 
For the Complainant:
For the Opp. Party:
Dated : 09 Jan 2019
Final Order / Judgement

                  परिवाद दाखिल करने की तिथि 09-12-2016
                   बहस सुनने की तिथि  05-01-2019
              निर्णय घोषित करने की तिथि  09-01-2019
                जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम, उन्नाव।
                  उपभोक्ता परिवाद संख्या- 249 सन 2016
                         पीठासीन अधिकारी
1- दामोदर सिंह        अध्यक्ष
2- पुरूषोत्तम सिंह      सदस्य

गोपालदास गुप्ता उम्र लगभग 62 वर्ष पुत्र स्वर्गीय चम्पालाल गुप्ता निवासी मकान नम्बर 43/153 नारियल बाजार कानपुर नगर। - परिवादी
                           बनाम
अधिशाषी अभियन्ता, (नियत प्राधिकारी) मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, विद्युत वितरण खण्ड द्वितीय, उन्नाव।   - विपक्षी

                         निर्णय
     प्रस्तुत उपभोक्ता परिवाद को परिवादी गोपालदास गुप्ता ने विपक्षी अधिशाषी अभियन्ता (नियत प्राधिकारी) मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड विद्युत वितरण खण्ड द्वितीय उन्नाव के विरूद्ध इस आधार पर प्रस्तुत किया है कि विपक्षी द्वारा परिवादी के विरूद्ध जारी किया गया नोटिस दिनांकित 25-09-2016 मु0 1,61,182/-रूपये निरस्त किया जाय, परिवादी को विपक्षी से मानसिक एवं दौड़धूप में हुए खर्च के एवज में 1,00,000/-रूपया की धनराशि व परिवाद व्यय 20,000/-रूपये परिवादी को विपक्षी से दिलाया जाय।
2-   परिवादी का संक्षेप में यह कथन है कि परिवादी ग्राम नेतुआ कस्बा शुक्लागंज तहसील व जिला उन्नाव का निवासी है। परिवादी ने घरेलू उपभोग के लिए शुक्लागंज शहर में एक विद्युत कनेक्शन मीटर संख्या-ई0एल0 45309/9355037 व कनेक्शन संख्या-383/2927/095397 तथा क्षमता 10.60 ए0एम0पी0 है, लिया था। परिवादी उक्त कनेक्शन जारी होने के बाद उसका उपभोग करता रहा तथा समय पर बिल की अदायगी भी करता रहा परन्तु घरेलू दिक्कतों तथा निवास स्थान बदलने के कारण दिनांक 01-03-2016 को कनेक्शन विच्छेदित करा लिया था तथा फाइनल पी0डी0 885/-रूपये दिनांक 20-10-2016 को जमा कर दिया था। विपक्षी द्वारा परिवादी के नाम एक रसीद दिनांकित 25-09-2016 को जारी की गयी है जिसकी नोट संख्या-382/2922 विद्युत सम्बन्ध संख्या-063730 है जिसमें परिवादी के ऊपर 1,61,152/-रूपये विद्युत बिल बकाया दिखाकर 1,61,182/-रूपये अदायगी का निर्देश जारी किया गया है। बकाया अदा न करने पर उक्त धनराशि की वसूली भू-राजस्व के बकाये के रूप में वसूल करने की चेतावनी दी है। परिवादी नोटिस प्राप्त होेने के बाद सम्बन्धित विभाग गया और अधिकारियों से बात की कि उसका सम्पूर्ण बिल जमा हो चुका है। परिवादी ने अपना कनेक्शन भी स्थायी रूप से विच्छेदित करा लिया है और फाइनल पी0डी0 भी परिवादी के पास मौजूद है फिर उसके नाम इतना अधिक बकाया बिल की नोटिस क्यों भेजी गयी परन्तु विभागीय अधिकारियों ने बिना परिवादी की कोई बात सुने चलता कर दिया और कहा कि जो नोटिस भेजी गयी है उसका बिल जमा कर दो वरना आर0सी0 जारी कर दी जायेगी। उपरोक्त आधारों पर परिवादी ने परिवाद में मांगे गये अनुतोषों को दिलाये जाने की प्रार्थना किया है।
3-   विपक्षी पर नोटिस का तामीला पर्याप्त माना गया परन्तु उनकी ओर से न तो कोई लिखित कथन पेश किया गया और न ही परिवाद की कार्यवाही में भाग लिया गया।
4-   परिवादी ने अपने कथन के समर्थन में अपना शपथ पत्र संख्या- 3 एवं 14 तथा अभिलेख संख्या- 5 से विद्युत बिल के भुगतान की मूल प्रतियां पेश किया है जिनमें से गोपालदास गुप्ता द्वारा दिनांक 28-02-2015 को 1200/-रूपये की धनराशि तत्पश्चात उसी दिन 1,000/-रूपया की धनराशि मध्यांचल विद्युत वितरण निगम ई0ई0डी0 में जमा किया है। अभिलेख संख्या- 6 से फिर 9,914/-रूपये की धनराशि रसीद संख्या- 086029 से जमा किया गया है। अभिलेख संख्या- 7 विद्युत    बिल से सम्बन्धित द्वितीय प्रति मु0 175/रूपये की रसीद दिनांकित 24-2-2016  है। अभिलेख संख्या-8 मीटर सीलिंग प्रमाण पत्र की प्रति दिनांकित 01-03-2016 है। अभिलेख संख्या- 9 बिल कम नोटिस की प्रति है। अभिलेख संख्या- 10 विद्युत विभाग द्वारा जारी की गयी डिमांड नोटिस की मूल प्रति है।
5-   महत्वपूर्ण अभिलेख संख्या- 11 विद्युत कनेक्शन संख्या-383/2927/
095397 पी0डी0 फाइनल की मूल रसीद है। दिनांक 20-10-2016 को परिवादी गोपाल दास ने 885 /-रूपये विद्युत स्थायी रूप से काटे जाने के लिए पैसा जमा कर दिया है। इस सम्बन्ध में विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता से उपेक्षा भी की गयी तब उनके द्वारा बताया गया कि यह विद्युत कनेक्शन के अन्तिम स्थायी रूप से काटे जाने की रसीद है। अतः दिनांक 20-10-2016 को परिवादी ने सम्पूर्ण धनराशि विद्युत बकाये का जमा कर दिया और अब कोई भी धनराशि उसके ऊपर शेष नही है। इसी रसीद के माध्यम से उसका विद्युत कनेक्शन स्थायी रूप से विच्छेदित हो गया था। फलस्वरूप परिवादी को भेजा गया विद्युत कनेक्शन पर दिनांक 20-10-2016 तक के सम्पूर्ण विद्युत बिल निरस्त किए जाने योग्य है। तदनुसार परिवाद एकपक्षीय रूप से स्वीकार किए जाने योग्य है।
                        आदेश
     अतः उपभोक्ता परिवाद संख्या-249 सन 2016 गोपाल दास गुप्ता बनाम अधिशाषी अभियन्ता, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम उन्नाव एतद्द्वारा एकपक्षीय रूप से स्वीकार किया जाता है। विपक्षी द्वारा भेजा गया विद्युत बिल दिनांकित 25-09-2016 मु0 1,61,182/-रूपया निरस्त किया जाता है। वाद खर्च के रूप में 1,000/-रूपया की धनराशि तथा मानसिक, शारीरिक तथा आर्थिक कष्ट के लिए 1500/-रूपये की धनराशि भी विपक्षी द्वारा परिवादी को प्रदान की जायेगी।

  (पुरूषोत्तम सिंह)                     (दामोदर सिंह)
     सदस्य                             अध्यक्ष,
                    जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम,
                                      उन्नाव।
                              
    


 






     

 

 
 
[HON'BLE MR. DAMODAR SINGH]
PRESIDENT
 
[HON'BLE MR. PURUSHOTTAM SINGH]
MEMBER

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