Uttar Pradesh

Bareilly-II

MA/28/2024

THAN SINGH - Complainant(s)

Versus

ADHISAHI ABIYNATA VIDHUT NAGRIYA VITRAN KHAND SECOND - Opp.Party(s)

DHARMENDRA

04 Oct 2024

ORDER

1. परिवादी की ओर से अधिवक्ता श्री धर्मेन्द्र ने उपस्थित होकर विपक्षीगण अधिशासी अभियन्ता व अन्य 2 के विरुद्व धारा 35 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियिम 2019 के अन्तर्गत परिवाद पत्र प्रस्तुत किया। विविध प्रकरण में दर्ज किया गया। 
2. पंजीयन पर तर्क सुने। 
3. परिवाद पत्र में उलिलखित अभिवचन तथा प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से विपक्षी विद्युत विभाग द्वारा विद्युत चोरी एवं राजस्व निर्धारण का प्रकरण प्रस्तुत किया जाकर कार्यवाही किया जाना प्रकट होता है। 
4. विद्युत अधिनियम धारा 127 में राजस्व निर्धारण कार्यवाही किये जाने पर किसी भी सिविल न्यायालय द्वारा संज्ञान नहीं लिया जा सकने का प्रावधान होने के कारण उपभोक्ता प्रकरण सुनवाई योग्य नहीं है। 
5. अतः परिवाद परिवादी को वापस किया जाता है। 
6. परिवादी द्वारा प्रतिलिपि प्रस्तुत करने पर परिवाद पत्र व दस्तावेज परिवादी के पावती लेकर वापस किये जावे।
7. प्रकरण विविध प्रकरणों की पंजी से निरस्त किया जाकर आवश्यक पूर्ति के पश्चात अभिलेखागार भेजा जावे।

 

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