राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-335/2018
(मौखिक)
(जिला उपभोक्ता आयोग, एटा द्वारा परिवाद संख्या 96/2006 में पारित आदेश दिनांक 12.12.2015 के विरूद्ध)
फनिन्दा बेगम पत्नी श्री इरफान अली नि0 मोपतपुर परगना मारहरा तहसील व जिला एटा। ...................अपीलार्थी/परिवादिनी
बनाम
श्रीमान् अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड एटा।
................प्रत्यर्थी/विपक्षी
समक्ष:-
1. माननीय न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष।
2. माननीय श्री विकास सक्सेना, सदस्य।
अपीलार्थी की ओर से उपस्थित : श्री आर0डी0 क्रान्ति,
विद्वान अधिवक्ता।
प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित : श्री मोहन अग्रवाल,
विद्वान अधिवक्ता।
दिनांक: 05-01-2022
माननीय न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष द्वारा उदघोषित
निर्णय
परिवाद संख्या-96/2006 फनिन्दा बेगम बनाम श्रीमान् अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, एटा द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.12.2015 के विरूद्ध यह अपील उपरोक्त परिवाद की परिवादिनी फनिन्दा बेगम की ओर से धारा-15 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत इस आयोग के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।
आक्षेपित आदेश के द्वारा जिला उपभोक्ता आयोग ने उपरोक्त परिवाद उभय पक्ष की अनुपस्थिति के कारण खारिज किया है।
अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री आर0डी0 क्रान्ति उपस्थित हैं। प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री मोहन अग्रवाल उपस्थित हैं।
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हमारे द्वारा उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों को सुना गया और आक्षेपित आदेश तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।
आक्षेपित आदेश दिनांक 12.12.2015 के द्वारा जिला उपभोक्ता आयोग ने उपरोक्त परिवाद उभय पक्ष की अनुपस्थिति के कारण खारिज किया है, अतएव हम इस मत के हैं कि अपील स्वीकार करते हुए जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 12.12.2015 अपास्त किया जाए तथा यह प्रकरण जिला उपभोक्ता आयोग को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाए कि जिला उपभोक्ता आयोग उपरोक्त परिवाद अपने पुराने नम्बर पर पुनर्स्थापित करे तथा उभय पक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए परिवाद का गुणदोष के आधार पर निस्तारण, यथासंभव 06 माह में करना, सुनिश्चित करे।
आदेश
प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, एटा द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 12.12.2015 अपास्त किया जाता है तथा यह प्रकरण जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, एटा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, एटा उपरोक्त परिवाद अपने पुराने नम्बर पर पुनर्स्थापित करे तथा उभय पक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए परिवाद का गुणदोष के आधार पर निस्तारण, यथासंभव 06 माह में करना, सुनिश्चित करे।
उभय पक्ष दिनांक 18.02.2022 को जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, एटा के समक्ष उपस्थित होंगे।
(न्यायमूर्ति अशोक कुमार) (विकास सक्सेना)
अध्यक्ष सदस्य
जितेन्द्र आशु0
कोर्ट नं0-1