Uttar Pradesh

StateCommission

A/1786/2017

DTDC Courier and Cargo Ltd - Complainant(s)

Versus

Abhishek Mani Tripathi - Opp.Party(s)

S P Pandey

26 Jul 2021

ORDER

STATE CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION, UP
C-1 Vikrant Khand 1 (Near Shaheed Path), Gomti Nagar Lucknow-226010
 
First Appeal No. A/1786/2017
( Date of Filing : 03 Oct 2017 )
(Arisen out of Order Dated 25/02/2017 in Case No. C/230/2014 of District Deoria)
 
1. DTDC Courier and Cargo Ltd
Bangalore
...........Appellant(s)
Versus
1. Abhishek Mani Tripathi
Deoria
...........Respondent(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. Gobardhan Yadav PRESIDING MEMBER
 HON'BLE MR. Vikas Saxena JUDICIAL MEMBER
 
PRESENT:
 
Dated : 26 Jul 2021
Final Order / Judgement

 

सुरक्षित

 

राज्‍य उपभोक्‍ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0 लखनऊ

 

अपील संख्‍या  1786 सन 2017

1. डी0टी0डी0सी0 कोरियर एण्‍ड कार्गो लि0 पंजीकृत कार्यालय डी0टी0डी0सी0 हाउस नम्‍बर -3, विक्‍टोरिया रोड, बंग्‍लौर द्वारा प्रबन्‍ध निदेशक।

2. डी0टी0डी0सी0 कोरियर पेट्रोल पम्‍प के सामने सिविल लाइन्‍स देवरिया द्वारा स्‍वामी/प्रबन्‍धक ।

                                          .......अपीलार्थी/प्रत्‍यर्थी

-बनाम-

 

अभिषेक मणि त्रिपाठी पुत्र अरविंद मणि त्रिपाठी श्रीमुख निवास, देवरिया खास, देवरिया (उ0प्र0)

 

अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्‍ता  -  श्री सत्‍य प्रकाश पाण्‍डेय ।

प्रत्‍यर्थी   की ओर से विद्वान अधिवक्‍ता  -  कोई नहीं ।

 

अपील संख्‍या 2503 सन  2013

1. डी0टी0डी0सी0 कोरियर एण्‍ड कार्गो लि0 पंजीकृत कार्यालय डी0टी0डी0सी0 हाउस नम्‍बर -3, विक्‍टोरिया रोड, बंग्‍लौर द्वारा प्रबन्‍ध निदेशक।

2. डी0टी0डी0सी0 कोरियर पेट्रोल पम्‍प के सामने सिविल लाइन्‍स देवरिया द्वारा स्‍वामी/प्रबन्‍धक ।

                                          .......अपीलार्थी/प्रत्‍यर्थी

-बनाम-

 

श्री आर0डी0अग्रवाल पुत्र श्री रामसेवक अग्रवाल निवासी मोहल्‍ला रोशनगंज, तहसील सदर, जिला शाहजहांपुर ।

 

अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्‍ता  -  श्री सत्‍य प्रकाश पाण्‍डेय ।

प्रत्‍यर्थी   की ओर से विद्वान अधिवक्‍ता  -  कोई नहीं ।

 

अपील संख्‍या 1713  सन  2014

1. डी0टी0डी0सी0 कोरियर एण्‍ड कार्गो लि0 पंजीकृत कार्यालय डी0टी0डी0सी0 हाउस नम्‍बर -3, विक्‍टोरिया रोड, बंग्‍लौर द्वारा प्रबन्‍ध निदेशक।

2. डी0टी0डी0सी0 कोरियर पेट्रोल पम्‍प के सामने सिविल लाइन्‍स देवरिया द्वारा स्‍वामी/प्रबन्‍धक ।

                                          .......अपीलार्थी/प्रत्‍यर्थी

-बनाम-

 

पुष्‍पदल सेन गुप्‍ता पुत्र  स्‍व0 सूर्यनरायण सेन गुप्‍ता निवासी 3/72 रेल विहार कालोनी,  फेज-1, राप्‍ती नगर, फेज-4, चरगांवा, गोरखपुर ।

 

अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्‍ता  -  श्री सत्‍य प्रकाश पाण्‍डेय ।

प्रत्‍यर्थी   की ओर से विद्वान अधिवक्‍ता  -  आदित्‍य कुमार ।

 

. .........प्रत्‍यर्थी/परिवादी

 

                                          

समक्ष:-

मा0   श्री गोवर्धन यादव सदस्‍य।

मा0    श्री विकास सक्‍सेना सदस्‍य।

 

दिनांक:-

 

श्री  गोवर्धन यादव, सदस्‍य  द्वारा उद्घोषित

निर्णय

प्रस्‍तुत अपील संख्‍या  1786 सन 2017 जिला उपभोक्‍ता विवाद प्रतितोष फोरम, देवरिया द्वारा परिवाद संख्‍या 230 सन 2014 में पारित प्रश्‍नगत निर्णय एवं आदेश दिनांक 25.02.2017  के विरूद्ध प्रस्‍तुत की गयी है ।

 अपील संख्‍या  2503 सन 2013 जिला उपभोक्‍ता विवाद प्रतितोष फोरम, शाहजहांपुर द्वारा परिवाद संख्‍या 44 सन 2013 के अन्‍तर्गत पारित प्रश्‍नगत निर्णय एवं आदेश दिनांक 04.10.2013 के विरूद्ध प्रस्‍तुत की गयी हैं।

अपील संख्‍या  1713 सन 2014 जिला उपभोक्‍ता विवाद प्रतितोष फोरम, गोरखपुर द्वारा परिवाद संख्‍या 35 सन 2012 के अन्‍तर्गत पारित प्रश्‍नगत निर्णय एवं आदेश दिनांक 20.06.2013 के विरूद्ध प्रस्‍तुत की गयी हैं।

        चूंकि उभय अपीलें एक ही प्रकरण से संबंधित हैं, अत: उभय अपीलों का निस्‍तारण एक साथ किया जा रहा है।

      संक्षेप में, अपील संख्‍या  1786 सन 2017 से संबंधित प्रकरण के आवश्‍यक तथ्‍य इस प्रकार हैं परिवादी/प्रत्‍यर्थी ने दिनांक 19.03.2014 को रसीद संख्‍या जेड 16129519 द्वारा एक लिफाफा 30 रू0 शुल्‍क देकर बुक कराया जो गन्‍तव्‍य तक नहीं पहुंचा जिससे परिवादी को 20 हजार रू0 का नुकसान हुआ । इस संबंध में नोटिस देने पर भी सुनवाई न करने से क्षुब्‍ध होकर परिवादी ने जिला मंच के समक्ष परिवाद योजित किया।

      जिला मंच के समक्ष पर्याप्‍त तामीली के बावजूद कोई उपस्थित नहीं हुआ, अत: उसके विरूद्ध एक पक्षीय सुनवाई करते हुए विद्वान जिला मंच ने एक माह के अन्‍दर 20 हजार रू0 मय 07 प्रतिशत ब्‍याज एवं 02 हजार वादव्‍यय व मानसिक क्‍लेश हेतु आदेश पारित किया गया।

      अपील संख्‍या 2503 सन  2013 से संबंधित प्रकरण के आवश्‍यक तथ्‍य इस प्रकार हैं परिवादी/प्रत्‍यर्थी ने दिनांक 14.07.2012 को 40 हजार रू0 मूल्‍य का एक पार्सल जिसमें एल0ई0डी0 टी0वी0 था, भेजा और इस हेतु 2200.00 रू0 शुल्‍क अदा किया जिसे विपक्षी कोरियर कम्‍पनी द्वारा गुम कर दिया गया, जिससे क्षुब्‍ध होकर 43,200.00 रू0 की क्षतिपूर्ति हेतु जिला मंच के समक्ष परिवाद योजित किया गया।

      जिला मंच के समक्ष पर्याप्‍त तामीली के बावजूद अपना वादोत्‍तर प्रस्‍तुत न करने के कारण जिला मंच ने विपक्षी के विरूद्ध एक पक्षीय सुनवाई करते हुए एक माह के अन्‍दर 42,200.00 रू0 मय 07 प्रतिशत ब्‍याज एवं 03 हजार वादव्‍यय व मानसिक क्‍लेश हेतु आदेश पारित किया गया ।

      अपील संख्‍या 1713 सन  2014 से संबंधित प्रकरण के आवश्‍यक तथ्‍य इस प्रकार हैं शिवकाली आश्रम कोलकाता द्वारा दिनांक 18.10.2011 को 39 हजार रू0 मूल्‍य का एक पार्सल भेजा जिसे विपक्षी कोरियर कम्‍पनी द्वारा गुम कर दिया गया जिससे क्षुब्‍ध होकर 39 हजार रू0 की क्षतिपूर्ति हेतु जिला मंच के समक्ष परिवाद योजित किया गया।

      जिला मंच के समक्ष पर्याप्‍त तामीली के बावजूद अपना वादोत्‍तर प्रस्‍तुत न करने के कारण  विपक्षी के विरूद्ध एक पक्षीय सुनवाई करते हुए एक माह के अन्‍दर 57000.00 रू0 मय 06 प्रतिशत ब्‍याज हेतु आदेश पारित किया गया ।

      अपील के आधारों में कहा गया है कि जिला मंच का प्रश्‍नगत निर्णय विधिपूर्ण नहीं है तथा सम्‍पूर्ण तथ्‍यों को संज्ञान में लिए बिना प्रश्‍नगत निर्णय पारित किया गया है जो अपास्‍त किए जाने योग्‍य है।

हमने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्‍ता श्री एस0पी0 पाण्‍डेय के तर्क विस्‍तारपूर्वक सुने एवं पत्रावली पर उपलब्‍ध साक्ष्‍यों का सम्‍यक अवलोकन किया। बहस हेतु नोटिस की पर्याप्‍त तामीली के बावजूद प्रत्‍यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। मात्र अपील संख्‍या 1713  सन  2014 की पत्रावली में उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्‍ता उपस्थित हुए ।

      अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्‍ता द्वारा  कम्‍पनी  के नियम एवं शर्तों की धारा-15 की ओर हमार ध्‍यान आकृष्‍ट किया गया जिसमें यह उल्लिखित है कि  – In the event of damage or loss or mis delivery of a consignment, the maximum liability assumed by D.T.D.C. on a consignment is limited to Rs. 100 unless the sender declares higher value as “declared value for carriage”. And also at the applicable Risk Surcharge there of as “carriers Risk” at the time of tendering the consignment. इस प्रकार कोई कन्‍साइनमेंट  खो जाता है तो कम्‍पनी  १००/- रू० तक की अदायगी हेतु उत्‍तरदायी होगी। 

विद्वान अधिवक्‍ता अपीलार्थी द्वारा भारतीय नाइटिंग कम्‍पनी बनाम डी0एच0एल0 वर्ल्‍ड वाइड एक्‍सप्रेस कोरियर डिवीजन आफ एयर फ्रेट लि0, 1996 ए0आई0आर0 (एस0सी0) 2508 के मामले में विश्‍वास व्‍यक्‍त किया गया है जिसमें मा0 उच्‍चतम न्‍यायालय द्वारा यह निर्णीत किया गया है – ‘’ Applicability of provisions to courier service- On account of non-delivery of the cover, the State Commission of National Commission under the Act Could not give relief for damages in excess of the limits prescribed under the Contract. In appropriate case where there is an acute dispute of fact necessarily the Tribunal has to refer the parties to the original Civil Court under CPC. ‘’  

मा0 उच्‍चतम न्‍यायालय के उपरोक्‍त  निर्णय तथा पक्षकारों के मध्‍य निष्‍पादित  संविदा के आलोक में हमारे विचार से प्रत्‍यर्थीगण १००/- रू० क्षतिपूर्ति प्राप्‍त करने का अधिकारी है। मामले के तथ्‍य  एवं परिस्थितियों के आलोक में  500/- रू० वाद व्‍यय  के रूप में प्रत्‍यर्थी को दिया जाना न्‍यायसंगत  होगा।  

आदेश

 उक्‍त अपीलें स्‍वीकार करते हुए अपील संख्‍या  1786 सन 2017 में जिला उपभोक्‍ता विवाद प्रतितोष फोरम, देवरिया द्वारा पारित प्रश्‍नगत निर्णय एवं आदेश दिनांक 25.02.2017  अपील संख्‍या  2503 सन 2013 में जिला उपभोक्‍ता विवाद प्रतितोष फोरम, शाहजहांपुर द्वारा पारित प्रश्‍नगत निर्णय एवं आदेश दिनांक 04.10.2013 एवं अपील संख्‍या  1713 सन 2014 में जिला उपभोक्‍ता विवाद प्रतितोष फोरम, गोरखपुर द्वारा पारित प्रश्‍नगत निर्णय एवं आदेश दिनांक 20.06.2013  अपास्‍त  किया जाता है।

अपीलार्थी  को निर्देशित किया जाता है कि वे उपरोक्‍त अपीलों के प्रत्‍येक प्रत्‍यर्थी/परिवादी को १००/- (एक सौ) रू०, परिवाद योजित किए जाने की तिथि से  धनराशि की अदायगी तक ०९ प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्‍याज सहित निर्णय की तिथि से एक माह के अन्‍दर अदा किया जाना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्‍त निर्धारित अवधि में 5००/- (पॉच सौ) रू० परिवाद व्‍यय के रूप में भी प्रत्‍यर्थीगण को अदा करें।  

      उभय पक्ष इन अपीलों का व्‍यय भार अपना-अपना स्‍वयं वहन करेंगे।

इस निर्णय की एक प्रति   अपील संख्‍या  1786 सन 2017 अपील संख्‍या  2503 सन 2013 एवं अपील संख्‍या  1713 सन 2014 की पत्रावली में रखी जाए।

 

(गोवर्धन यादव)                                 (विकास सक्‍सेना)

     सदस्‍य                                        सदस्‍य                 

     कोर्ट-2

 (S.K.Srivastav,PA)

 

 

 
 
[HON'BLE MR. Gobardhan Yadav]
PRESIDING MEMBER
 
 
[HON'BLE MR. Vikas Saxena]
JUDICIAL MEMBER
 

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