Uttar Pradesh

StateCommission

A/2011/342

Indian Gas Agency - Complainant(s)

Versus

Abdul Samad - Opp.Party(s)

S K Verma

08 Aug 2024

ORDER

STATE CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION, UP
C-1 Vikrant Khand 1 (Near Shaheed Path), Gomti Nagar Lucknow-226010
 
First Appeal No. A/2011/342
( Date of Filing : 28 Feb 2011 )
(Arisen out of Order Dated in Case No. of District State Commission)
 
1. Indian Gas Agency
a
...........Appellant(s)
Versus
1. Abdul Samad
a
...........Respondent(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. SUSHIL KUMAR PRESIDING MEMBER
 HON'BLE MRS. SUDHA UPADHYAY MEMBER
 
PRESENT:
 
Dated : 08 Aug 2024
Final Order / Judgement

 

(मौखिक)

राज्‍य उपभोक्‍ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ

अपील संख्‍या-342/2011

Manager, Indane Gas Agency Versus Abdul Samad & other  

दिनांक : 08.08.2024 

माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्‍य द्वारा उदघोषित

निर्णय

          परिवाद संख्‍या-111/2003, अब्‍दुल समद बनाम प्रबन्‍धक, इन्‍डेन गैस एजेंसी व अन्‍य में विद्वान जिला आयोग, मऊ द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 17.01.2011 के विरूद्ध प्रस्‍तुत की गई अपील पर केवल अपीलार्थी के विद्धान अधिवक्‍ता  श्री एस0के0 वर्मा को सुना गया। प्रत्‍यर्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। पत्रावली एवं प्रश्‍नगत निर्णय/आदेश का अवलोकन किया गया।

          जिला उपभोक्‍ता आयोग ने यह निष्‍कर्ष दिया है कि गैस सिलिण्‍डर फटने के कारण किसी भी प्रकार की क्षति का कोई सबूत परिवादी द्वारा प्रस्‍तुत नहीं किया गया है और स्‍वयं परिवादी की लापरवाही भी स्‍पष्‍ट रूप से मानी गयी है, परंतु परिवादी की लापरवाही मानते हुए भी 10,000/-रू0 की क्षतिपूर्ति का आदेश पारित किया है। चूंकि लापरवाही परिवादी की स्‍थापित की गयी है, इसलिए परिवादी के पक्ष में क्षतिपूर्ति का कोई आदेश नहीं बनता। यह आदेश तथ्‍य एवं विधि के विपरीत है। तदनुसार अपील स्‍वीकार होने योग्‍य है।

आदेश

          प्रस्‍तुत अपील स्‍वीकार की जाती है। जिला उपभोक्‍ता मंच द्वारा पारित निर्णय/आदेश अपास्‍त किया जाता है।

                उभय पक्ष अपना-अपना व्‍यय भार स्‍वंय वहन करेंगे।

प्रस्‍तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्‍त जमा धनराशि मय अर्जित ब्‍याज सहित अपीलार्थी को यथाशीघ्र विधि के अनुसार वापस की जाए।

आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय एवं आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।

          

 

(सुधा उपाध्‍याय)(सुशील कुमार)

  •  

 

 

               संदीप सिंह, आशु0 कोर्ट 2

 

 

 

 

 

 
 
[HON'BLE MR. SUSHIL KUMAR]
PRESIDING MEMBER
 
 
[HON'BLE MRS. SUDHA UPADHYAY]
MEMBER
 

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