(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-342/2011
Manager, Indane Gas Agency Versus Abdul Samad & other
दिनांक : 08.08.2024
माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
परिवाद संख्या-111/2003, अब्दुल समद बनाम प्रबन्धक, इन्डेन गैस एजेंसी व अन्य में विद्वान जिला आयोग, मऊ द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 17.01.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई अपील पर केवल अपीलार्थी के विद्धान अधिवक्ता श्री एस0के0 वर्मा को सुना गया। प्रत्यर्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। पत्रावली एवं प्रश्नगत निर्णय/आदेश का अवलोकन किया गया।
जिला उपभोक्ता आयोग ने यह निष्कर्ष दिया है कि गैस सिलिण्डर फटने के कारण किसी भी प्रकार की क्षति का कोई सबूत परिवादी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है और स्वयं परिवादी की लापरवाही भी स्पष्ट रूप से मानी गयी है, परंतु परिवादी की लापरवाही मानते हुए भी 10,000/-रू0 की क्षतिपूर्ति का आदेश पारित किया है। चूंकि लापरवाही परिवादी की स्थापित की गयी है, इसलिए परिवादी के पक्ष में क्षतिपूर्ति का कोई आदेश नहीं बनता। यह आदेश तथ्य एवं विधि के विपरीत है। तदनुसार अपील स्वीकार होने योग्य है।
आदेश
प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है। जिला उपभोक्ता मंच द्वारा पारित निर्णय/आदेश अपास्त किया जाता है।
उभय पक्ष अपना-अपना व्यय भार स्वंय वहन करेंगे।
प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्त जमा धनराशि मय अर्जित ब्याज सहित अपीलार्थी को यथाशीघ्र विधि के अनुसार वापस की जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय एवं आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(सुधा उपाध्याय)(सुशील कुमार)
संदीप सिंह, आशु0 कोर्ट 2