जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच, नागौर
परिवाद सं.40/2013
किस्तुरराम पुत्र गीगाराम जाति जाट, निवासी ग्राम भैया खुर्द तहसील मकराना, जिला नागौर (राजस्थान)
परिवादी
बनाम
1 सहायक अभियंता, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मकराना
2 अधीक्षण अभियंता, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, नागौर
3 अध्यक्ष, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर
अप्रार्थीगण
समक्षः
1. श्री बृजलाल मीणा,अध्यक्ष।
2. श्रीमति राजलक्ष्मी आचार्य,सदस्या।
3. श्री बलवीर खुडखुडिया,सदस्य।
उपस्थितः
1. श्री रामकिशोर सोनी, अधिवक्ता वास्ते परिवादी
2. श्री सुरेन्द्र कुमार ज्याणी ,अधिवक्ता वास्ते अप्रार्थीगण
अंतर्गत धारा 12 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम ,1986
आ दे श दि0 26.02.2015
परिवाद पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि परिवादी ने एक विद्युत कनेक्शन अप्रार्थीगण से लिया हुआ है। परिवादी के खेत पर मीटर लगा हुआ है। विद्युत मीटर के मुताबिक बिल जारी होते हैं। जिनका भुगतान परिवादी द्वारा समय समय पर किया जाता है। परिवादी के कुएं में पानी नहीं होने के कारण बिजली का उपयोग कम होता है फिर भी अप्रार्थीगण, प्रार्थी को फ्लेट रेट से विद्युत बिल जारी कर रहे हैं। इसकी अप्रार्थीगण को शिकायत की गई, जांच की गई। मीटर को सही हालत में माना व मीटर की रीडिंग 9834 यूनिट बताई गई। फिर भी अप्रार्थीगण फ्लेट रेट से बिल जारी कर रहे हैं। विवादित विद्युत बिल निरस्त किया जावे।
1. अप्रार्थीगण का मुख्य रूप से कहना है कि परिवादी ने कृषि विद्युत कनेक्शन फ्लेट रेट प्रणाली से लिया हुआ है इसी आधार पर बिल जारी किए जा रहे हैं। अलग से कोई मीटर नहीं है। परिवादी के कुए पर सुपर टांसफाॅर्मर लगा हुआ है। टी एण्ड डी लोसेज की गणना हेतु सुपर टंासफार्मर में मीटर लगा हुआ है जो कि परिवादी की उपभोग की रीडिंग के लिए नहीं है। इस प्रकार से फ्लेट रेट से जो बिल जारी किए जा रहे हैं वो सही है। इसलिए परिवाद पत्र निरस्त किया जावे।
2. अप्रार्थीगण की ओर से प्रदर्श अ 3 व अ 4 प्रस्तुत किए हैं जो कि वर्ष 2003-04 विवाद से करीब दस वर्ष पूर्व के हैं इन सभी में फ्लेट रेट अंकित है। इससे अप्रार्थीगण के इस कथन की पुष्टि होती है कि परिवादी का विवादित कनेक्शन फ्लेट रेट वाला है। प्रारम्भ से फ्लेट रेट से ही विद्युत बिल जारी किए जा रहे हैं। इसलिए अप्रार्थीगण की कार्रवाई के सम्बन्ध में हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहां इस बात का उल्लेख करना उचित होगा कि यदि प्रार्थी के कुए में पानी कम है या समाप्त हो गया है तो वह फ्लेट रेट के स्थान पर मीटर लगवाकर मीटर रीडिंग के अनुसार बिल जारी करने बाबत अप्रार्थीगण के यहां प्रक्रिया/औपचारिकताओं की पूर्ति करे। अप्रार्थीगण परिवादी को इसमें पूर्ण सहयोग करें। इस तरह से परिवादी का परिवाद पत्र खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकार अपना-अपना वहन करे।
आदेश आज दिनांक 26.02.2015 को लिखाया जाकर सुनाया गया
।बलवीर खुडखुडिया। ।बृजलाल मीणा। ।श्रीमति राजलक्ष्मी आचार्य।
सदस्य अध्यक्ष सदस्या