Chhattisgarh

Rajnandgaon

CC/11/81

भूपेन्‍द्र सिंह ठाकुर - Complainant(s)

Versus

शा.प्र.बैंक आफ महाराष्‍ट - Opp.Party(s)

श्री सर्वेश ओसवाल

31 Jul 2012

ORDER

 
Complaint Case No. CC/11/81
 
1. भूपेन्‍द्र सिंह ठाकुर
निवासी-ग्राम भोरमपुर खुर्द,तहसील खैरागढ,जिला राजनांदगांव
राजनांदगांव
छत्‍तीसगढ
...........Complainant(s)
Versus
1. शा.प्र.बैंक आफ महाराष्‍ट
द्वारा-शा.प्र.बैंक आफ महाराष्‍ट बैंक आफ महाराष्‍ट,शाखा खैरागढ,तह. खैरागढ,जिला राजनांदगांव
राजनांदगांव
छत्‍तीसगढ
2. क्षेत्रीय प्रबंधक एग्रीकल्‍चर इ.क.ईडिया लिम
क्षेत्रीय कार्यालय जीवन प्रकाश जीवन बीमा मार्ग पंडरी रायपुर
रायपुर
छत्‍तीसगढ
............Opp.Party(s)
 
BEFORE: 
 HON'ABLE MR. श्री सुरेश कुमार सोनी PRESIDENT
 HON'ABLE MR. श्री .प्रकाश चंद सांखला Member
 HON'ABLE MRS. MRS. RENU SHARMA Member
 
PRESENT:श्री सर्वेश ओसवाल , Advocate for the Complainant 1
 श्री आसित राय , Advocate for the Opp. Party 1
 श्री के.सी. जैन , Advocate for the Opp. Party 1
ORDER

    अंतिम आदेश पारित किया गया जिसके अनुसार अनावेदक क्रमांक 2 बीमा कंपनी आदेश दिनाक से 02 माह के भीतर परिवादी को वर्ष 2008 में असिंचित क्षेञ के लिएधान की खरीफ फसल हेतु परिवादी द्वारा ली गई ऋण राशि 85,000/- रूपये पर उक्‍त वर्ष में हुए सार्ट फाल के आधार पर राष्‍ट्रीय कृषि बीमा योजना के अंतर्गत क्षतिपूर्ति राशि की गणना कर देय राशि पर दावा दिनांक 19.08.2011 से उक्‍त राशि की अदायगी दिनांक तक की अवधि का 06 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्‍याज सहित अदा करे ा विहित अवधि के भीतर राशि अदा ना होने पर देय राशि पर आदेश दिनांक से 09 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्‍याज देय होगा ा क्षतिपूर्ति राशि की गणना हेतु रा‍ष्‍ट्रीय कृषि बीमा योजना के अंतर्गत अनावेदक बैंक के आधिपतय की जिन दस्‍तावेजों की आवश्‍यकता पडती है वे दसतावेजे अनावेदक बैंक आदेश दिनांक से 15 दिनों के भीतर अनावेदक बीमा कंपनी को उपलब्‍ध कराएगी ा यदि अनावेदक बैंक ऐसा करने में असफल रहती है तो देय राशि पर ब्‍याज अदा करने का उत्‍तरदायित्‍व अनावेदक बैंक का होगा ा अनावेदक क्र0 2 बीमा कंपनी आदेश दिनांक से 02 माह के भीतर परिवादी को वाद व्‍यय तथा अभिभाषक शुल्‍क के रूप में 2,000/- रूपये की राशि अदा करेगी ा विहित अवधि के भीतर राशि अदा ना होने पर देय राशि पर आदेश दिनांक से 09 प्रतिश वार्षिक की दर से ब्‍याज देय होगा किन्‍तु ब्‍याज पर ब्‍याज देय नही होगा ा

         आदेश की एक एक प्रमाणित सत्‍य प्रतिलिपि उभयपक्षों को निःशुलक दी जावे ा प्रकरण समाप्‍त ा अभिलेख व्‍यवस्थित कर अभिलेखागार दाखिल किया जावे ा

 
 
[HON'ABLE MR. श्री सुरेश कुमार सोनी]
PRESIDENT
 
[HON'ABLE MR. श्री .प्रकाश चंद सांखला]
Member
 
[HON'ABLE MRS. MRS. RENU SHARMA]
Member

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